भ्रूण हत्या पर रोक लगाये, अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच करें : मिशन डायरेक्टर

सिविल सर्जन कार्यालय सभाकक्ष में गुरुवार को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) पर ऑनलाइन जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ.

By Prabhat Khabar News Desk | January 16, 2025 8:48 PM

चतरा. सिविल सर्जन कार्यालय सभाकक्ष में गुरुवार को गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) पर ऑनलाइन जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन हुआ. मौके पर राज्य स्वास्थ्य विभाग के मिशन डायरेक्टर अबु इमरान ने भ्रूण हत्या पर रोक लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड और क्लिनिक संचालित करनेवाले चिकित्सक व संचालक को पीसीपीएनडीटी कमेटी में शामिल नहीं करें. गर्भवती महिलाओं का रजिस्टर प्रत्येक अल्ट्रासाउंड सेंटर में हो. सभी अल्ट्रासाउंड संचालक अपने केंद्र में डॉक्टर की तस्वीर के साथ सर्टिफिकेट लगायें, जिसके नाम से लाइसेंस लिया गया है. प्रत्येक माह की पांच तारीख को रिकॉर्ड ऑनलाइन भरने के साथ-साथ ऑफलाइन पेपर सीएस कार्यालय में जमा करें. मिशन डायरेक्टर ने कहा कि अगर किसी अल्ट्रासाउंड केंद्र का लाइसेंस रद्द होता है तो उसे पुन: चालू नहीं किया जायेगा. दूसरे नाम से लाइसेंस लेना होगा. कार्यशाला में सीएस डॉ दिनेश कुमार, डीएस डॉ मनीष लाल, राज्य के नोडल पदाधिकारी, सभी जिले के सहायक नोडल पदाधिकारी, डॉक्टर व अल्ट्रासाउंड संचालक उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version