छह पत्थर माइंस पर 47.17 करोड़ का लगा जुर्माना
जिला प्रशासन व खनन विभाग ने खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है. छह पत्थर माइंस पर 47.17 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया है.
चतरा. जिला प्रशासन व खनन विभाग ने खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन, भंडारण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की है. छह पत्थर माइंस पर 47.17 करोड़ रुपया जुर्माना लगाया गया है. यह जानकारी उपायुक्त रमेश घोलप ने शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का निर्देश है कि अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें. इसे लेकर अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर पत्थर माइंसों की जांच करायी गयी. कमेटी ने लीज के अनुसार पत्थर माइंसों की जांच की, जिसमें काफी गड़बड़ी पायी गयी. लीज क्षेत्र से हट कर अवैध रूप से पत्थर का खनन, सरकारी जमीन पर पत्थर का खनन, चालान से अधिक पत्थरों का उत्खनन, खनन शर्ताें का उल्लंघन पाया गया. कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर छह माइंसों के संचालकों पर जुर्माना लगाया गया है. उपायुक्त ने कहा कि माइंस की जांच चल रही है. जुर्माना की राशि बढ़ सकती है. कुछ माइंस में पानी भरा रहने के कारण जांच पूरी नहीं हो पायी हैं. जांच प्रक्रिया जारी हैं. उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर पत्थरों का उत्खनन करने वाले माइंस संचालकों का लीज रद्द करने की अनुशंसा की गयी है. फिलहाल चार माइंस संचालकों पर उत्खनन कार्य बंद करा दिया गया हैं. नोटिस निर्गत कर तत्काल खनन पर रोक लगा दी गयी है. अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध कार्रवाई चलती रहेगी. नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर सख्त कार्रवाई होगी. कमेटी में अपर समाहर्ता के अलावा डीएमओ, खनन निरीक्षक, संबंधित एसडीओ, सीओ शामिल थे. मौके पर एसी अरविंद कुमार, चतरा एसडीओ जहुर आलम, खनन निरीक्षक राजेश हांसदा उपस्थित थे.
इन माइंस संचालकों पर लगा जुर्माना
छह पत्थर माइंस संचालकों पर 47.17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जिसमें चतरा सदर अंचल क्षेत्र के चटनियां स्थित एनपीएन डेवलपर्स एंड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक अमित कुमार सहाय पर सबसे अधिक 17,23,57,677 रुपया जुर्माना लगाया गया है. इसी तरह चटनिया स्थित जय शिव कंस्ट्रक्शन के संचालक ब्रजकिशोर तिवारी पर 14,18,03,610, मिश्रौल स्थित मां सुरुचि स्टोन वर्क्स के संचालक विनय कुमार सिंह (पूर्व पट्टाधारी कालीचरण सिंह) पर 9,55,07,611, सिमरिया अंचल के सिकरी में संचालित माइंस के संचालक संजय कुमार सिंह पर 3,05,38,776, हंटरगंल अंचल के अकटा में स्थित माइंस संचालक सीताराम बाबू पर 2.29 करोड़ तथा चटनियां में स्थित चटनियां माइंस संचालक मुकेश कुमार पर 86,38,574 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. चार माइंस को उत्खनन कार्य पर रोक लगा दिया गया है, जिसमें एनपीएन डवलपर्स एंड स्टोन प्राइवेट लिमिटेड, जय शिव कंस्ट्रक्शन, मां सुरुचि स्टोन वर्क्स व सिकरी माइंस शामिल है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है