चतरा: अफीम की खेती करना पिता पुत्र को पड़ा महंगा, अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने अफीम की खेती करने के एक मामले में गुरुवार को पिता व पुत्र को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया

By Prabhat Khabar News Desk | May 13, 2022 2:00 PM

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह की अदालत ने अफीम की खेती करने के एक मामले में गुरुवार को पिता व पुत्र को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनायी. दोनों पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. सजा लावालौंग थाना क्षेत्र के हांहे गांव के महादेव गंझू व उसके पुत्र जादव गंझू को सुनायी गयी.

पुलिस ने उसके घर से आठ किलो गिला अफीम बरामद किया था. इस संबंध में लावालौंग थाना में मामला दर्ज किया गया था. इसमें कहा गया कि पिता व पुत्र बड़े पैमाने पर पोस्ता की खेती कर रहे हैं. छह मई 2020 को थाना प्रभारी हांहे गांव पहुंचे. पुलिस को देख कर दोनों भागने लगे. उन्हें खदेड़ कर पकड़ा गया. इसके बाद घर की तलाशी ली गयी. इस दौरान आठ किलो गिला अफीम बरामद किया गया था.

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