ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले को 15 साल की सुनाई सजा
बरवाडीह शीतलपुर गांव का रहने वाला है.
चतरा. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंभु लाल साव की अदालत ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने के मामले में सोमवार को मनीष कुमार निराला को 15 साल की सजा सुनायी. साथ ही डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उन्हें डेढ़ साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. मनीष पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के बरवाडीह शीतलपुर गांव का रहने वाला है. बता दें कि आठ जुलाई 2022 की रात पत्थलगड़ा थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी बमबम कुमार को सूचना मिली थी कि एक युवक ब्राउन शुगर बेचने के लिए पटना होटल के पास खरीदार का इंतजार कर रहा है. थाना प्रभारी इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी. सिमरिया के तत्कालीन एसडीपीओ अशोक रविदास के नेतृत्व में थाना प्रभारी ने छापामारी कर मनीष कुमार निराला को गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में पुलिस को 515 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया. पुलिस की पूछताछ में मनीष ने बताया था कि वह पत्थलगड़ा थाना क्षेत्र के ही बरवाडीह भीमाखाप के मो अरशद से ब्राउन शुगर खरीदा था. इसी मामले में पीपी दीपक सांगा ने 10 गवाहों की गवाही करायी. सभी गवाहों व साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने उसे सजा सुनायी.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है