Deoghar News : दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष की सश्रम सजा

दहेज हत्या को दोषी पति फैयाज अंसारी को 10 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता मोहनपुर थाना के भंगीयापहाड़ी गांव का रहने वाला है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 21, 2025 6:52 PM

विधि संवाददाता, देवघर : दहेज हत्या को दोषी पति फैयाज अंसारी को 10 वर्ष की सश्रम सजा सुनायी गयी. साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. सजायाफ्ता मोहनपुर थाना के भंगीयापहाड़ी गांव का रहने वाला है. मंगलवार को एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत से यह फैसला आया. दहेज हत्या का मुकदमा दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र के बसमता गांव निवासी खलील अंसारी के बयान पर 19 नवंबर 2023 को दर्ज किया गया था. प्राथमिकी के अनुसार, दहेज में एक लाख रुपये तथा बाइक की मांग की गयी थी. मायके वाले दहेज में पैसे व बाइक नहीं दे पाये, तो उसकी हत्या कर दी गयी थी. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह लोगों ने घटना के समर्थन में गवाही दी और दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक अजय कुमार साह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता मो जैनुल हुसैन ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उपरोक्त फैसला मंगलवार को सुनाया गया. हाइलाइट्स – एडीजे नवम विजय कुमार श्रीवास्तव की अदालत से आया फैसला – आरोपी को 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया – दहेज के चलते सूचक की पुत्री शबनम बीवी की कर दी गयी थी हत्या

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Next Article

Exit mobile version