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हत्यारे पति को सश्रम आजीवन कारावास देवघर

ससुर को मिला संदेह का लाभ, रिहा कुंडा थाना क्षेत्र के भदवारी गांव में विवाहिता प्रमिला देवी की कर दी गयी थी हत्या देवघर : कुंडा थाना क्षेत्र के भदवारी गांव में विवाहिता की हत्या के दोषी करार दिये गये पति सुनील दास को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सेशन जज […]

ससुर को मिला संदेह का लाभ, रिहा

कुंडा थाना क्षेत्र के भदवारी गांव में विवाहिता प्रमिला देवी की कर दी गयी थी हत्या
देवघर : कुंडा थाना क्षेत्र के भदवारी गांव में विवाहिता की हत्या के दोषी करार दिये गये पति सुनील दास को कोर्ट ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. सेशन जज चार लोलार्क दुबे की अदालत ने इस सजा के साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक साल की सामान्य कैद अलग से काटनी होगी. कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि मृतका की मां रोहिणी देवी को भुगतान करनी होगी.
साथ ही मृतका की आश्रित उनकी मां को पुनर्वासन के लिए विक्टिम कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया. इस मामले के एक अन्य आरोपित ससुर पोखन दास को संदेह का लाभ देते हुए रिहा कर दिया गया. घटना कुंडा थाना क्षेत्र के भदवारी गांव की है जहां पर पति सुनील दास ने पत्नी प्रमिला देवी की हत्या सोये अवस्था में कर दी थी, जिसे न्यायालय से विदा करा कर ले गया था.
सुनवाई के दौरान
हत्यारे पति को…
अभियोजन पक्ष से कुल नौ गवाही दी गयी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से अपर लोक अभियोजक एसपी सिन्हा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता श्रवण यादव ने पक्ष रखा.
पांच वर्ष पहले हुई थी घटना : कुंडा थाना क्षेत्र के भदवारी गांव में यह घटना 28 जुलाई 2011 को घटी थी. दर्ज मुकदमा के अनुसार प्रमिला देवी की शादी सुनील दास से घटना से पांच साल हुई थी. शादी के बाद एक भी संतान पैदा नहीं होने के चलते पति प्रताड़ित करता था. इसके बाद वह मायके चली गयी थी. पति ने विदाई का मुकदमा किया व सुलह करके अपना घर ले गया. पत्नी रात को अपने कमरे में सोई हुई थी, तो पति ने बांस के बल्ला से कनपटी में प्रहार किया जिससे उसकी मौत हो गयी. मृतका की मां रोहिणी देवी ने मोहनपुर (कुंडा) थाना में कांड संख्या 151/2011 दर्ज कराया, जिसमें भादवि की धारा 302 व 34 लगायी गयी. पुलिस ने अनुसंधान कर आरोप पत्र दाखिल किया. पश्चात केस ट्रायल के लिए सेशन जज के काेर्ट में भेजा गया जहां पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई गयी. सूचक दुमका जिले के तालझारी थाना के धनपतडीह गांव की रहने वाली है.

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