मधुपुर: शहर के डालमियाकूप व सरदार पटेल रोड के समीप फ्लाइ ओवर के कार्य को लेकर उत्पन्न यातायात समाधान के लिए माल वाहक वाहनों के परिचालन पर रोक लगाते हुए सड़क का मार्ग बदल दिया गया है. इसकी सूचना अनुमंडल न्यायालय दंडाधिकारी कुंदन कुमार ने दी है. इस संबंध में उन्होंने कहा कि जनहित को ध्यान में रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144/2 के तहत आदेश निर्गत करते हुए डालमियाकूप व सरदार पटेल रोड के समीप निर्माणाधीन फ्लाइ ओवर कार्य को लेकर आवागमन में आम जनता तथा छात्र-छात्राओं को कठिनाई हो रही है.
जिस कारण शहर के अंदर भारी वाहन व माल वाहक वाहनों पर प्रात: 6.30 बजे से 9.30 रात्रि तक पूर्ण रूप से रोक रहेगी. व्यवस्था के अनुरूप सारठ की ओर से आने वाले भारी वाहन व माल वाहक वाहन मुख्य सड़क पर अवस्थित रुक्मिणी सरस्वती शिशु मंदिर के पास से पसिया, जयंती ग्राम, पिपरासोल व महुडाबर के रास्ते सलैया, मथुरा व गड़िया होकर ला-ओपाला फैक्टरी होते हुए गिरिडीह गंतव्य की ओर जायेंगे. उसी अनुरूप गिरिडीह से आने वाले माल वाहक व भारी वाहन ला-ओपाला फैक्टरी मोड़ के बायें रास्ते से होते हुए सारठ की ओर जायेंगे. गिरिडीह की ओर से आने वाले भारी वाहन व माल वाहक पटवाबाद मुख्य सड़क मोड़ से होते हुए बावन बीघा मोड़ से दाहिने रास्ते से सोनार बंगला, पनाहकोला, थाना मोड़ होते हुए अपने गंतव्य की ओर जायेंगे.
आम जनता की परेशानी को देखते हुए सिर्फ यात्री बस गिरिडीह, मधुपुर होते हुए सारठ की ओर तथा सारठ से मधुपुर होते हुए गिरिडीह की ओर जायेगी. बस पड़ाव पर यात्री को उतार कर सीधे अपने गंतव्य की ओर जायेंगे. शहर के अंदर रास्ते में बस रोक कर यात्री को चढ़ाया व उतारा नहीं जायेगा. उपरोक्त परिचालन को सुचारु रूप से चलाने के लिए ला-ओपाला फैक्टरी मोड़, बावन बीघा सपहा मोड़, रुक्मिणी देवी शिशु मंदिर के पास बैरियर लगाने का आदेश दिया गया है. इसके लिए थाना प्रभारी समेत अन्य पदाधिकारी को सूचना दी गयी है.