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पंजीकरण नहीं तो निबंधन रद्द

सेमिनार. वाणिज्य कर पदाधिकारियों ने कहा : यह अंतिम मौका एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी से पूर्व व्यवसायियों को इसकी बारीकियां बतायी जा रही है व जल्द पंजीकरण कराने का निर्देश िदया जा रहा है. मधुपुर : कुंडु बंगला स्थित अग्रसेन भवन सभागार में शुक्रवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर प्रमंडल […]

सेमिनार. वाणिज्य कर पदाधिकारियों ने कहा : यह अंतिम मौका

एक जुलाई से लागू होने वाले जीएसटी से पूर्व व्यवसायियों को इसकी बारीकियां बतायी जा रही है व जल्द पंजीकरण कराने का निर्देश िदया जा रहा है.
मधुपुर : कुंडु बंगला स्थित अग्रसेन भवन सभागार में शुक्रवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवा कर प्रमंडल वन देवघर द्वारा सेवा कर पर सेमिनार का आयोजन किया गया. सेमिनार में आये व्यवसायियों को जीएसटी के फायदे व आज के दौर में इसकी जरूरत को बताया गया. वाणिज्य कर पदाधिकारी सपुत लाल मेहरा ने बताया कि वैसे करदाता जो किसी करणवश जीएसटी में पंजीकरण नहीं करा सके हैं. वे अविलंब पोर्टल करा लें. कर दाताओं के लिए यह अंतिम मौका है. इसके बाद उनका निबंधन रद्द कर दिया जायेगा. इसके अलावे सेमिनार में जीएसटी के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी. जिसमें रिटर्न कैसे भरना है,
इनपुट टैक्स, आइजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीसटी आदि कैसे उपलब्ध करना है, इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक दी गयी. इसके अलावे कम्पोनिट स्कीम के तहत व्यवसायियों को मिलने वाले फायदे बताये गये.
मौके पर सीटीओ विशाल लकडा, जयकृष्ण प्रसाद, सेंट्रल एक्साइज अधीक्षक तापस मुखर्जी, चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष परमेश्वर लाल गुटगुटिया, आलोक गुटगुटिया, रंजीत डालमिया, अजय लच्छीरामका, अभिषेक गुटगुटिया, सुमंत गुटगुटिया, पुरूषोत्तम अग्रवाल, उत्तम साह, आदित्य लच्छीरामका, प्रभाष कुमार, राम निरंजन आदि मौजूद थे.

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