जीएसटी से बढ़ेगा वाहनों का बीमा प्रीमियम

देवघर : केंद्र सरकार के फैसले से अब वाहन मालिकों के पॉकेट पर खासा असर पड़ सकता है. इस बात से अॉटोमोबाइल सेक्टर व वाहन खरीदारों में चिंता बढ़ गयी है. खासकर पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद वाहनों का प्रीमियम जमा करना है. वैसे वाहन मालिक अभी से बीमा कार्यालयों से संपर्क […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 28, 2017 9:48 AM
देवघर : केंद्र सरकार के फैसले से अब वाहन मालिकों के पॉकेट पर खासा असर पड़ सकता है. इस बात से अॉटोमोबाइल सेक्टर व वाहन खरीदारों में चिंता बढ़ गयी है. खासकर पहली जुलाई से जीएसटी लागू होने के बाद वाहनों का प्रीमियम जमा करना है. वैसे वाहन मालिक अभी से बीमा कार्यालयों से संपर्क साध रहे हैं.

ताकि आने वाले दिनों में उन्हें निर्धारित प्रीमियम राशि से कितनी अधिक राशि जमा करनी होगा, इसका पता लगा सकें. इस संबंध में बीमा कंपनी के कार्यालय की अोर से भी वाहन मालिकों को सूचना दी जा रही है. ताकि जुलाई से पहले जिन्हें भी अपने वाहन का प्रीमियम जमा करना हो. तो वे जल्द से जल्द प्रीमियम की राशि कार्यालय में जमा कर रसीद कटवा लें. वरना निर्धारित राशि से अधिक राशि जमा करनी होगी.

किसे-कितना अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा
गाड़ी के प्रकार अतिरिक्त शुल्क
97-150सीसी 23 रु
150 सीसी से उपर 28 रु
1000 सीसी 66 रु
1500सीसी 90रु
1500 सीसी से उपर 241रु
कहते हैं शाखा प्रबंधक
पहली जुलाई से जीएसटी लागू होना है.पहले प्रीमियम पर 15 फीसदी सर्विस टैक्स लगता था. मगर जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स में तीन फीसदी टैक्स जुड़ जायेगा. इससे वाहन मालिकों को अतिरिक्त शुल्क देना होगा.
– एसएन पांडेय, शाखा प्रबंधक, अोरिएंटल इंश्योरेंस अॉफिस, देवघर

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