छात्र सावन राज अपहरण मामले में प्रदीप यादव ने किया सरेंडर

देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीणा मिश्र की अदालत में नगर थाना कांड संख्या 68/14 में प्रदीप कुमार यादव ने बढ़ते पुलिस दबिश के चलते सरेंडर किया. इस मामले में इन्हें अप्राथमिकी आरोपित बनाया गया है. इनके विरुद्ध अपहरण की घटना को अंजाम देने का आरोप है. पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2014 9:52 AM

देवघर: मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी वीणा मिश्र की अदालत में नगर थाना कांड संख्या 68/14 में प्रदीप कुमार यादव ने बढ़ते पुलिस दबिश के चलते सरेंडर किया. इस मामले में इन्हें अप्राथमिकी आरोपित बनाया गया है.

इनके विरुद्ध अपहरण की घटना को अंजाम देने का आरोप है. पुलिस इन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है. रिमांड पर लेने के बाद छात्र सावन राज जिंदा है या उनकी हत्या कर शव को छुपा दिया गया है, का खुलासा हो सकता है. आरोपित कुंडा थाने के ढाकोडीह गांव का रहने वाला है. इनका नाम गांव के ही एक दंपति के बयान में आया है. दोनों गवाहों ने साफ तौर पर कहा है कि प्रदीप यादव टांगी मांगने उनके घर आया था और खून से सनी टांगी वापस कर दी थी. पूछने पर बताया था कि इससे गलत काम किये हैं. इस प्रकार के बयान आने के बाद आइओ ने वारंट लिया.

इसके बाद भी प्रदीप यादव पकड़ में नहीं आया तो इश्तेहार लेकर चिपकाया. पुलिस दबिश के कारण आरोपित ने सरेंडर किया जिसे जेल भेज दिया गया. इस मामले में एक आरोपित कपिल देव यादव पहले से ही एटीएम फुटेज के आधार पर जेल भेजा जा चुका है. बाद में जुबेनाइल घोषित कर दिया गया. मालूम हो कि मोहनपुर थाने के बसडीहा गांव निवासी भूपाल कापरी के बयान पर एफआइआर दर्ज हुआ है. यह घटना बीते 28 जनवरी की है. छात्र सावन राज का अपहरण कर गायब कर दिया गया है.

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