देवीपुर की बच्ची के साथ हुआ था दुष्कर्म, मामले में आरोपित को दस वर्ष की सजा

गिरिडीह: जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में विजय यादव को दोषी पाते हुए चार पोक्सो एक्ट में दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने धारा 376 भादवि में दस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 13, 2017 8:42 AM
गिरिडीह: जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने बुधवार को दुष्कर्म के मामले में विजय यादव को दोषी पाते हुए चार पोक्सो एक्ट में दस वर्ष की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार का जुर्माना भी लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने धारा 376 भादवि में दस वर्ष की सजा और दस हजार का जुर्माना भी किया. अदालत ने कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी. मामला जमुआ थाना क्षेत्र के मेढ़ो गांव के तरिया टोला का है.
मामले में सूचक देवघर जिला अंतर्गत देवीपुर थाना के दिनाजपुर निवासी ने जमुआ थाना में 30 मई 2015 को एक मामला दर्ज कराया था. मामले में उन्होंने कहा कि 29 अप्रैल 2015 को वह अपने साला की बरात में शामिल होने मेढ़ो आया हुआ था. उसके साथ उसकी सात-आठ वर्ष की बेटी भी आयी हुई थी. सभी लोग खाना खाकर सो गये. करीब तीन बजे सुबह तेजलाल महतो का बेटा विजय यादव वहां आया और उसकी बेटी को जबरन उठा कर झारो नदी की तरफ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. हो-हल्ला होने पर आरोपी विजय यादव भाग खड़ा हो गया. इस दौरान उसकी बेटी बेहोश हो गयी.

घटना के बाद उन्होंने जमुआ थाना में कांड संख्या 119/15 के तहत एक मामला दर्ज कराया था. मामले में सूचक के अधिवक्ता ने 11 गवाह प्रस्तुत किये. अदालत ने विजय यादव को दोषी पाते हुए यह सजा सुनायी. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी एससी श्रीवास्तव, सूचक की ओर से अधिवक्ता तुलसी पांडेय व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जय किशोर शर्मा ने बहस की.

Next Article

Exit mobile version