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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट में पहुंचे पक्षकार

देवघर: कांवरिया पथ स्थित मौजा खिजुरिया की जमीन को सरकारी घोषित करने के आदेश को पक्षकारों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती देने के लिए टाइटिल अपील दाखिल किया है. यह अपील 28 फरवरी के आदेश के विरुद्ध दर्ज कराया है. अपील दाखिल करने वालों में लखन दास, सुखदेव दास, सहदेव […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 2, 2014 10:02 AM

देवघर: कांवरिया पथ स्थित मौजा खिजुरिया की जमीन को सरकारी घोषित करने के आदेश को पक्षकारों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में चुनौती देने के लिए टाइटिल अपील दाखिल किया है. यह अपील 28 फरवरी के आदेश के विरुद्ध दर्ज कराया है. अपील दाखिल करने वालों में लखन दास, सुखदेव दास, सहदेव दास पक्षकार हैं.

ये चारों मौजा खिजुरिया के रैयत हैं. इसमें रत्ना मुखर्जी समेत 44 लोगों को उत्तरवादी पक्षकार बनाया गया है. अपील करने वालों ने अपने पक्ष में कहा है कि पहले भी टाइटिल सूट दाखिल हुआ था और उनलोगों के पक्ष में जमीन की डिक्री मिल चुकी है. इसके बाद भी दूसरा आदेश टाइटिल सूट संख्या 97/2005 में पारित कर दिया गया है. अपील करने वालों ने न्याय के लिए अपील दाखिल किया है.

जो बनाये गये हैं उत्तरवादी पक्षकार : इस मामले में रत्ना मुखर्जी, अरूप मुखर्जी, वंदिता मुखर्जी, दीपक केशरी, बुधन दास,देवेंद्र दास, उमा चरण दास, कमल दास, बिनवा देवी, गणोश दास, भोला दास, अशोक दास, गोरन दास, चुन्नू दास, नागेश्वरी देवी, प्रकाश दास, संजय दास, सबीता देवी,रेखा देवी, माखन दास, बिमली देवी, महेश दास, रूक्मिणी देवी, सुनी देवी,आशो देवी,चेचो दास, मनोरमा देवी, माथुर दास, प्रभात दास, महाराज दास, गणोश महथा, अभिषेक महथा, कार्तिक महथा, महेंद्र महथा, राजू दास, महेंद्र दास, बाली देवी, प्रभु दास, शशिकांत प्रसाद, अकु देवी, शोभा देवी, मंजू देवी, फाजो महरा, शुकदेव राउत को उत्तरवादी बनाया गया है.

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