इसमें कई दिशा-निर्देश दिये गये. परीक्षा केंद्र के पांच सौ गज के दायरे में धारा-144 लागू रहेगा. एसडीओ ने केंद्राधीक्षकों से कहा कि वीक्षकों की आवश्यक पहचान के लिए उन्हें बैज जारी करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि किसी भी परिस्थिति में किसी बाहरी व्यक्ति का परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं हो. निर्धारित परीक्षा केंद्रों में पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है. साथ ही गश्ती दल की भी प्रतिनियुक्ति की गयी है.
सभी केंद्राधीक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके केंद्रों में परीक्षा संबंधी सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन हो. दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके लिए निर्धारित सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाये. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सभी अभ्यर्थी अपने-अपने प्रवेश पत्र सहित ससमय परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों. परीक्षा आरंभ होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं करने दिया जाये. वहीं उनके द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों में रैंप व जेनेरेटर की व्यवस्था को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया. परीक्षा अवधि में उनके द्वारा स्वयं एवं अन्य दंडाधिकारियों द्वारा भी सभी परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा कदाचार मुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हो रहा है. बैठक में प्रशिक्षु आइएएस कर्ण सत्यार्थी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अनिल यादव, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश सहित सभी केंद्राधीक्षक उपस्थित थे.