सनोज राय के विरुद्ध इश्तेहार

देवघर: खादी भंडार परिसर में रहनेवाली एक छात्र से लंबे समय तक गैंग रेप करने के मामले के आरोपित सनोज राय के विरुद्ध इश्तेहार का आदेश पारित कर दिया गया है. आइओ ने देवघर महिला नगर थाना कांड संख्या 160/13 में इस आरोपित के विरुद्ध पूर्व में ही वारंट लिया था. इसके बाद भी आरोपित […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:43 PM

देवघर: खादी भंडार परिसर में रहनेवाली एक छात्र से लंबे समय तक गैंग रेप करने के मामले के आरोपित सनोज राय के विरुद्ध इश्तेहार का आदेश पारित कर दिया गया है. आइओ ने देवघर महिला नगर थाना कांड संख्या 160/13 में इस आरोपित के विरुद्ध पूर्व में ही वारंट लिया था. इसके बाद भी आरोपित सनोज राय पकड़ में नहीं आया. आइओ ने वारंट कोर्ट में तामिला कर दिया और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत कार्रवाई का आवेदन दिया.

इसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए इश्तेहार निर्गत का आदेश दिया है. इश्तेहार के बाद कुर्की की कार्रवाई का प्रावधान है. इस मामले में अशोक राय व सनोज राय को आरोपित बनाया गया है. अशोक राय को पुलिस ने घटना के दूसरे दिन ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सनोज राय को पुलिस खोज नहीं पायी है.

वह चांदन थाने के बिरनियां गांव का रहनेवाला है. खादी भंडार परिसर में रहनेवाली नाबालिग छात्र से इन दोनों ने लंबे समय तक यौन शोषण किया. जिससे वह प्रीगनेंट हो गयी. यहां तक कि एक नर्सिग होम में बच्ची भी जनी और एक व्यक्ति को गोद भी दे डाला. मामले का खुलासा होने के बाद एफआइआर दर्ज हुआ.

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