48 घंटे पहले बाहरी जनप्रतिनिधि खाली करें निर्वाचन क्षेत्र

देवघरः भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों और आम जनप्रतिनिधियों के लिये निर्देश जारी किया है. इसके तहत मतदान समाप्ति अवधि के 48 घंटा पहले प्रचार से संबंधित सभी कार्य घटकों, मिशनरियां एवं बाहरी जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचन क्षेत्र को खाली कर देना होता था. इस बार भी आदेश जारी किया गया है कि कार्य घटकों और […]

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देवघरः भारत निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों और आम जनप्रतिनिधियों के लिये निर्देश जारी किया है. इसके तहत मतदान समाप्ति अवधि के 48 घंटा पहले प्रचार से संबंधित सभी कार्य घटकों, मिशनरियां एवं बाहरी जन-प्रतिनिधियों को निर्वाचन क्षेत्र को खाली कर देना होता था. इस बार भी आदेश जारी किया गया है कि कार्य घटकों और प्रचार से जुड़ी मिशनिरियां निर्वाचन क्षेत्र खाली कर दें या काम बंद कर दें. बाहरी जनप्रतिनिधि भी निर्वाचन क्षेत्र खाली कर दें. लेकिन संबंधित सांसद या विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में आवासन कर सकेंगे परंतु वे किसी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे.

मतदान केंद्र पर कार्यरत रहेगा हेल्प डेस्क : 22 को सुबह 7:00 बजे से अपने निर्वाचन कर्तव्य पर प्रस्थान करने से पूर्व मतदान कर्मी केके स्टेडियम में पोस्टल मतपत्र पर अपना मत अंकित कर जमा करेंगे. इसके लिए सभी राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों को मौजूद रहने के लिए पत्र निर्गत किया गया है ताकि प्रक्रिया की पारदर्शिता बनी रहे.

अब तक बांटे जा चुके हैं सात लाख वोटर स्लिप : वोटर स्लिप वितरित करने की अंतिम तिथि 19 अप्रैल थी. लेकिन उक्त तिथि तक 8,76,000 वोटर स्लिप में से लगभग 7,00,000 का वितरण किया जा चुका है. शेष स्लिप का वितरण हेल्प डेस्क के माध्यम से बूथों पर ही किया जायेगा. इसके लिए प्रत्येक हेल्प डेस्क को 1000/-रू की राशि उपलब्ध करायी गयी है. सभी 1206 मतदान केंद्रों पर बीएलओ को हेल्प डेस्क पर तैनात किया गया है. मतदान कार्य में प्रतिनियुक्त 126 बीएलओ के बदले अन्य व्यक्तियों की प्रतिनियुक्ति हेल्प डेस्क पर की गयी है.

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