चौपा-हंसडीहा एनएच में पेड़ काटने वाले ठेकेदार पर केस

देवघर : चौपा-हंसडीहा एनएच में नियम विरुद्ध वन विभाग का पेड़ काटने का आरोप कार्यकारी एजेंसी शिवालया कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर व ठेकेदार पर लगा है. फोरेस्टर के बयान पर बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन विनियमन संशोधन नियमावली 2002 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताया कि चौपा-हंसडीहा एनएच […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 12, 2017 4:56 AM

देवघर : चौपा-हंसडीहा एनएच में नियम विरुद्ध वन विभाग का पेड़ काटने का आरोप कार्यकारी एजेंसी शिवालया कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर व ठेकेदार पर लगा है. फोरेस्टर के बयान पर बिहार काष्ठ तथा अन्य वन उत्पादन अभिवहन विनियमन संशोधन नियमावली 2002 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

डीएफओ ममता प्रियदर्शी ने बताया कि चौपा-हंसडीहा एनएच में शिवालया कंस्ट्रक्शन एजेंसी को सड़क किनारे पेड़ काटने व सेलिंग की अनुमति तो थी, लेकिन एजेंसी को पेड़ की सेलिंग से पहले 14 इंच से कम गोलाई वाले पेड़ को ट्रांसप्लांट करने के लिए एक वचनबद्ध पत्र वन विभाग में देना था. एजेंसी के ठेकेदारों द्वारा बगैर वचनबद्ध पत्र विभाग में दिये तीन पेड़ों को काट लिया गया. यह पूरी तरह से वन विभाग के कानून के विरद्ध है. इस मामले में ऐंजसी के प्रोपराइटर व एक ठेकेदार पर केस दर्ज किया गया है.

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