-जवाहर कुमार की ओर से फिर दाखिल हुआ बेल पिटीशन
देवघरः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो की अदालत में चल रहे सेशन केस नंबर 425/13 में मंगलवार को दो मजिस्ट्रेट की गवाही हुई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियेजक ब्रrादेव पांडेय ने मजिस्ट्रेट एलएस तिग्गा एवं एमके राम की गवाही करायी जिसका प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता की ओर से किया गया. दोनों न्यायिक पदाधिकारियों ने धारा 164 के तहत बयान दर्ज किये थे जिसकी पुष्टि के लिए सेशन कोर्ट से सम्मन भेजा गया था.
इस मामले के आरोपित तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद व तत्कालीन जन संपर्क पदाधिकारी जवाहर कुमार बनाये गये हैं. दोनों के विरुद्ध बरमसिया रिफ्यूजी कॉलोनी की रहनेवाली एक महिला ने यह मुकदमा दर्ज कराया है जिसमें आरोप है कि कोल्ड ड्रींक्स में नशीला पदार्थ मिला कर पिलाया जिससे वह बेहोश हो गयी. खुलासा की है कि आरोपितों ने गैंग रेप किया गया और ईल तसवीर उतार ली गयी. बाद में ईत्ल तसवीर दिखाकर महिला को लंबे समय तक यौन शोषण करते रहा.
पीड़िता ने इसका खुलासा किया और महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ. पुलिस ने कार्रवाई की व आरोपित द्वय को गिरफ्तार कर जेल भेजा. इस मामले में आइओ ने आरोप पत्र दाखिल किया एवं केस ट्रायल के लिए एडीजे दो की अदालत में भेजा गया. अब तक पीड़िता समेत पांच लोगों की गवाही कोर्ट में हो चुकी है. सबों ने एफआइआर का समर्थन किया है. दोनों आरोपितों को हाइकोर्ट से जमानत नहीं मिली है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 मई को डेट रखा गया है.
फिर से दाखिल हुआ बेल पिटीशन
इस मामले के आरोपित जवाहर कुमार की ओर से पुन: बेल पिटीशन दाखिल किया गया. इसे सुनवाई के लिए अभिलेख में रखा गया है. इसके पूर्व दोनों आरोपितों की ओर से अलग-अलग जमानत आवेदन दाखिल हुआ था जिसे लोअर कोर्ट, जिला जज एवं हाइकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था. नये सिरे से इस अदालत में आरोपित जवाहर कुमार की ओर से जमानत आवेदन दाखिल किया गया है.