रिमांड पर लिये आरोपितों ने जुर्म कबूला, नहीं मिला हथियार

देवघर: वार्ड नंबर-30 अंतर्गत करनीबाद देवानबाबा गली में बन रहे पुल के ठेकेदार से रंगदारी मांगने के आरोपितों कालीरखा निवासी गौरव नरौने व लक्ष्मीपुर चौक के समीप निवासी राहुल मिश्रा की रिमांड अवधि पूरी हो गयी. इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कराया व पुन: न्यायिक हिरासत में मंडल कारा पहुंचा दिया. सूत्रों […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 1, 2017 12:05 PM
देवघर: वार्ड नंबर-30 अंतर्गत करनीबाद देवानबाबा गली में बन रहे पुल के ठेकेदार से रंगदारी मांगने के आरोपितों कालीरखा निवासी गौरव नरौने व लक्ष्मीपुर चौक के समीप निवासी राहुल मिश्रा की रिमांड अवधि पूरी हो गयी. इसके बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश कराया व पुन: न्यायिक हिरासत में मंडल कारा पहुंचा दिया. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस के पास पूछताछ में आरोपितों ने जुर्म स्वीकार कर लिया. किंतु हथियार के बारे में कुछ नहीं बताया. ऐसे में पुलिस घटना में प्रयुक्त हथियार नहीं बरामद कर सकी.

जानकारी हो कि नगर पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद आरोपितों को 24 घंटे की रिमांड पर मंगलवार शाम में लाया था. रिमांड अवधि पूरी होने के बाद दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेशी के पश्चात बुधवार शाम में कारा में पहुंचा दिया. इधर, मामले के एक फरार नामजद आरोपित सूरज मिश्रा की तलाश में नगर पुलिस ने कई राउंड छापेमारी की, किंतु उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी.

बताते चलें कि देवान बाबा गली करनीबाग में जमुना जोर पर पुल निर्माण में लगी दाता बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी के संवेदक से चार लाख रुपये की रंगदारी मांगी गयी थी. इस दौरान कंपनी के मुंशी शादाब अंसारी को पिस्टल के बट से मारकर घायल कर दिया गया था. मामले को लेकर शादाब ने नगर थाना में कांड संख्या 727/17 भादवि की धारा 341, 323, 325, 387, 307, 504, 506, 427, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी है. मामले में गौरव नरौने, सूरज मिश्रा, राहुल को नामजद व अज्ञात सात को आरोपित बनाया गया है.

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