सरदार पंडा प्रकरण में श्राइन बोर्ड के सीइओ को नोटिस

देवघर : सिविल जज प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे टाइटिल एक्सक्यूसन केस नंबर 7/2017 अजीतानंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड में दोनों पक्षकारों की बहस हुई. याचिका दायर करने वाले की ओर से पूर्व में दिये गये आवेदन का प्रतिवादी की ओर से प्रत्युतर दिया गया व बहस हुई. इसमें कोर्ट […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 15, 2017 4:49 AM

देवघर : सिविल जज प्रथम अजय कुमार सिंह की अदालत में चल रहे टाइटिल एक्सक्यूसन केस नंबर 7/2017 अजीतानंद ओझा बनाम स्टेट ऑफ झारखंड में दोनों पक्षकारों की बहस हुई. याचिका दायर करने वाले की ओर से पूर्व में दिये गये आवेदन का प्रतिवादी की ओर से प्रत्युतर दिया गया व बहस हुई. इसमें कोर्ट ने श्राइन बोर्ड के सीइओ (जो कमिश्नर होते हैं)

को नोटिस भेजने का आदेश दिया गया. यह नोटिस स्टेट ऑफ झारखंड की ओर से पक्ष रख रहे राजकीय अधिवक्ता की ओर से दाखिल करने को कहा गया. सुनवाई के लिए अगली तिथि नौ जनवरी 2018 को निर्धारित की गयी है. वादी की ओर से कहा गया है कि न्यायालय ने अपने आदेश में जिन बिंदुओं को निर्देशित किया है, उसका अब तक अनुपालन नहीं किया जा रहा है. इस पर सरकारी अधिवक्ता ने उनके दावे को सही नहीं बताया. कोर्ट को अवगत कराया कि न्यायालय के आदेशों को अनुपालन किया जा रहा है.

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