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डायन बताकर महिला को तीर चलाकर मार डाला मारा, कोर्ट ने दी उम्रकैद की सजा

देवघर : डायन के संदेह में तीर चलाकर दानी मुर्मू की हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार के कोर्ट ने भरी अदालत में फैसला सुनाया गया. हत्या के दोषी पाये गये प्रमोद हांसदा को कोर्ट ने कठोर उम्रकैद की सजा दी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. […]

देवघर : डायन के संदेह में तीर चलाकर दानी मुर्मू की हत्या मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश कुमार के कोर्ट ने भरी अदालत में फैसला सुनाया गया. हत्या के दोषी पाये गये प्रमोद हांसदा को कोर्ट ने कठोर उम्रकैद की सजा दी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यह राशि मृतक की पत्नी मंझली देवी को पुनर्वासन राशि के तौर पर दी जायेगी. फैसले की प्रति डालसा को भेजने का आदेश दिया गया.

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक रंजीत कुमार सिंह ने अभियोजन की ओर से पक्ष रखा. उन्होंने घटना के समर्थन में नौ लोगों की गवाही कोर्ट में दिलायी व दोष सिद्ध करने में सफल हुए. आरोपित को सिर्फ हत्या का ही दोषी पाया, जबकि डायन प्रताड़ना के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई. बचाव पक्ष से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह व वसंत कुमार सिंह ने पक्ष रखा. दोषी जमुई जिले के चंद्रमनडीह थाना के केरवा गांव का रहने वाला है.

13 नवंबर 2015 को हुई थी घटना : जसीडीह थाना क्षेत्र के लदवदिया गांव में 13 नवंबर 2015 को यह घटना हुई थी. जमुई जिले के थाना चंद्रमनडीह गांव कैरवा के रहनेवाले प्रमोद हांसदा व गुलाब हांसदा जसीडीह थाना क्षेत्र के लदवदिया गांव निवासी दानी हांसदा के घर आये. साथ ही उन्हें डायन होने की बात कही. कहा कि आरोपित के बच्चे को मंत्र के प्रभाव से दानी ने मारा है, तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे. यह कहते हुए आरोपित ने तीर चला दिया, जो सूचक की पसली में घुस गया. घटना के दौरान गंभीर रूप से जख्मी दानी को पीएमसीएच रेफर कर दिया जहां पर बयान दर्ज होने के बाद उनकी मौत हो गयी. मृतक की पत्नी मंझली देवी उर्फ बड़की टुडू का भी फर्द बयान लिया गया था.

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