देवघर: भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा बिहार के पूर्व मंत्री गिरिराज सिंह की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने खारिज कर दिया है.
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 251/14 में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक केके चौधरी तथा बचाव पक्ष की ओर से पटना के वरीय अधिवक्ता जनार्दन राय ने बहस की. तकरीबन एक घंटे बहस के बाद डीजे ने उक्त आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में बेवजह फंसा कर परेशान करने की दलील दी गयी जबकि अभियोजन पक्ष ने विरोध जताया.
कहा कि आरोपित गिरिराज सिंह का भाषण समाज को दो समुदाय में बांटने से प्रेरित था, जिससे सांप्रदायिक सौहाद्र्र भंग होने की आशंका थी. चुनाव के इस दौर में भड़काऊ भाषण देना नियमों के प्रतिकूल था. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने साफ तौर पर अभियोजन के आरोपों को कतई लागू न होने की बात कही.
क्या था मामला : मोहनपुर हाट मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित जनसभा में गिरिराज सिंह ने 18 अप्रैल 2014 के विवादास्पद बयान दिया था. इस बयान के आलोक में मोहनपुर थाना में कांड संख्या 69/14 दर्ज किया गया तथा गिरिराज सिंह व अन्य को आरोपित बनाया गया है. मामला दर्ज होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत में भेजा गया जहां पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई के लिए गिरफ्तारी के लिए वारंट का आवेदन दिया. इस आवेदन पर बहस के बाद पुलिस ने मेमो ऑफ एवीडेंस की मांग कोर्ट ने की जिसे पुलिस ने अब तक नहीं दी है. इधर पुलिस की सक्रियता को देखते हुए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया गया जिस पर सुनवाई के बाद कोरसिव स्टे 3 मई तक लगा दी गयी थी. इस प्रकार से तत्काल राहत इन्हें मिल गयी थी. लेकिन अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत हो जाने के बाद इनकी मुश्किलें बढ़ गयी हैं. पुलिस इन्हें कभी भी गिरफ्तार कर सकती है. यह मुकदमा देवघर एसडीएम के आदेश पर मोहनपुर बीडीओ ने दर्ज कराया है जिसमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के अलावा कई गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है.
हाइकोर्ट में दाखिल कर सकते हैं याचिका : सेशन जज द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद गिरिराज सिंह की ओर से हाइकोर्ट रांची में याचिका दाखिल की जा सकती है. लोअर कोर्ट में राहत की संभावना खत्म हो गयी है. उनके अधिवक्ता का कहना है कि इस आदेश के विरुद्ध हाइकोर्ट में शीघ्र अर्जी दाखिल की जायेगी.