ब्लैकमेल की धमकी के केस में पत्रकार व रिटायर्ड शिक्षक रिहा

युवती की सीडी दिखा कर ब्लैकमेल करने का था मामला 10 लाख रुपये नहीं देने पर मीडिया में हाइलाइट करने की धमकी देने का था आरोप देवघर : एक युवती की सीडी दिखा कर ब्लैकमेल करने के मामले में सीजेएम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत से पत्रकार रंजीत वर्णवाल व रिटायर्ड शिक्षक सहदेव मंडल उर्फ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 13, 2018 5:35 AM
युवती की सीडी दिखा कर ब्लैकमेल करने का था मामला
10 लाख रुपये नहीं देने पर मीडिया में हाइलाइट करने की धमकी देने का था आरोप
देवघर : एक युवती की सीडी दिखा कर ब्लैकमेल करने के मामले में सीजेएम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत से पत्रकार रंजीत वर्णवाल व रिटायर्ड शिक्षक सहदेव मंडल उर्फ सहदेव प्रसाद मंडल को राहत मिल गयी है. दोनों को संदेह का लाभ देते हुए आरोपों से मुक्त कर दिया है.
इस मामले में अभियोजन पक्ष से पांच गवाही दी गयी थी, लेकिन घटना का समर्थन नहीं किये जिसके चलते आरोपितों को संदेह का लाभ दिया गया. यह मुकदमा तत्कालीन डीडब्ल्यूओ अशोक प्रसाद व डीपीआरओ जवाहर कुमार की ओर से 20 अप्रैल 2013 को नगर थाना में दर्ज कराया गया था. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय व बचाव पक्ष से एडवोकेट सुखदेव महतो व रवींद्र मंडल ने पक्ष रखा. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह फैसला दिया गया.
क्या था मामला: तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी व जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ने नगर थाना में यह मामला चार साल पहले दर्ज कराया था, जिसका ट्रायल चला व पांचवें साल में फैसला आया. दर्ज एफआइआर के अनुसार आरोपितों ने शहर के एक मुहल्ले की युवती का कथित सीडी लेकर पत्रकार व रिटायर्ड शिक्षक उनके अावास पर पहुंचा व 10 लाख रुपये की मांग की थी.
साथ ही धमकी दी गयी थी कि पैसे नहीं देने पर सीडी को मीडिया के समक्ष हाइलाइट कर देंगे व केस में फंसा डालेंगे. दोनों अधिकारियों के बयान पर केस दर्ज हुआ जिसमें अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया. केस का ट्रायल चला व पांचवें साल में फैसला आया. घटना के संबंध में नगर थाना कांड संख्या 151/2013 दर्ज हुआ था.

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