सात दोषियों को दो वर्ष की सजा

चार नवंबर 2009 को घटी थी घटना मछली मारने के विवाद में की गयी थी मारपीट देवघर : तालाब में मछली मारने को लेकर हुई मारपीट के मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. इसमें जसीडीह थाना क्षेत्र के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 27, 2018 5:17 AM

चार नवंबर 2009 को घटी थी घटना

मछली मारने के विवाद में की गयी थी मारपीट
देवघर : तालाब में मछली मारने को लेकर हुई मारपीट के मामले में अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया. इसमें जसीडीह थाना क्षेत्र के तिवारीडीह गांव निवासी सुधीर रमानी, वीरेंद्र रमानी, केदार रमानी, धीरन रमानी, रतन रमानी, छोटन रमानी व मंटू रमानी को दोषी पाते हुए दो वर्ष की सजा दी गयी. साथ ही प्रत्येक को 4500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर अलग से दो माह की सजा काटनी होगी. जसीडीह थाना क्षेत्र के तिवारीडीह निवासी राम लखन दूबे ने यह मुकदमा जसीडीह थाना में दर्ज कराया था.
दर्ज एफआइआर के अनुसार पोखर में मछली मारने को लेकर मारपीट की घटना हुई थी. साथ ही रंगदारी व छिनतई समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए जसीडीह थाना कांड संख्या 240/09 के तहत मुकदमा दर्ज कराया था. यह घटना चार नवंबर 2009 की है. कोर्ट ने धारा 147 में एक वर्ष साधारण कारावास व दो हजार का जुर्माना, 148 में दो वर्ष सामान्य कारावास व दो हजार का अर्थदंड तथा धारा 323 में छह माह की सजा और 500 रुपये जुर्माना लगाया. सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी. घटना की पुष्टि पांच गवाहों ने की. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक एसके राय व बचाव पक्ष की ओर से एडवोकेट सूरज वर्मा ने पक्ष रखा.

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