राजन सिंह राजपूत को किया गया जिला बदर

डीसी ने जारी किया आदेश देवघर : अपराध में वांछित नगर थाना क्षेत्र के हलीमाबांध के समीप निवासी राजन सिंह राजपूत को जिला बदर किया गया. इस संबंध में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा तीन के तहत डीसी सह जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है. कहा गया है कि राजन का आपराधिक […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 6, 2018 4:24 AM

डीसी ने जारी किया आदेश

देवघर : अपराध में वांछित नगर थाना क्षेत्र के हलीमाबांध के समीप निवासी राजन सिंह राजपूत को जिला बदर किया गया. इस संबंध में झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा तीन के तहत डीसी सह जिला दंडाधिकारी ने आदेश जारी किया है. कहा गया है कि राजन का आपराधिक गिरोह संचालित है. पांच अप्रैल 2018 से चार अक्तूबर 2018 तक उसे जिला बदर किया गया. इसकी पुष्टि करते हुए एसपी एनके सिंह ने कहा कि विधि-व्यवस्था प्रभावित कर पुलिस के लिये मुश्किलें खड़ी करते थे. इसलिए राजन के खिलाफ मामलों को एकत्र कर जिला बदर की अनुशंसा की गयी, जिस पर सुनवाई के बाद डीसी ने आदेश जारी किया.
राजन पर दर्ज है गोली कांड व एससी-एसटी मामला : नगर पुलिस के अनुसार राजन सिंह राजपूत पर आशीष मिश्रा को गोली मारने का एफआइआर दर्ज था. उस मामले में वह बाहर है. राजन पर बिलासी टाउन मुहल्ला निवासी मर्शिला किस्कू ने एससी-एसटी एक्ट का एफआइआर नगर थाना में दर्ज कराया था. मामले में पुत्र को साहिल को उठाकर हलीमाबांध ले जाने. मारपीट कर रंगदारी मांगने. बाद में घर आकर मर्शिला सहित उसके पति अरविंद किस्कू के साथ भी मारपीट का आरोप है. इसके अलावा राजन पर अन्य मामले भी हैं.
बंटा, छोटू, उमेश व बाबा को भी किया गया था जिला बदर: डकैती, लूट व रंगदारी जैसे जघन्य अपराध में वांछित नगर थाना क्षेत्र के बीएन झा पथ निवासी छोटू शृंगारी उर्फ चंद्रशेखर शृंगारी सहित कमलकोठी पुरनदाहा निवासी राजेश यादव उर्फ बंटा और सारवां थाना क्षेत्र के दोयम तेलियाडीह निवासी उमेश हाजरा को जिला बदर किया गया था. तीनों पर उक्त कार्रवाई डीसी सह जिला दंडाधिकारी के न्यायालय द्वारा झारखंड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 की धारा तीन के तहत की गयी है. इसके अलावे 22 दिसंबर 2017 से 22 जून 2018 तक के लिये बाबा परिहस्त को भी जिला बदर करने का आदेश डीसी ने जारी किया था.

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