हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास
देवघर : धारदार औजार से पत्नी की हत्या के दोषी पति उपेंद्र सोरेन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की साधारण कैद काटनी होगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने […]
देवघर : धारदार औजार से पत्नी की हत्या के दोषी पति उपेंद्र सोरेन को उम्रकैद की सजा सुनायी गयी. साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की साधारण कैद काटनी होगी. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिथिलेश प्रसाद की अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुनाया.
आरोपित सोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के चोरामारनी गांव का रहनेवाला है. उस पर पत्नी अनिता टुडू उर्फ चुनकी कुमारी की बेसला (लकड़ी काटने का औजार) से काट कर हत्या करने का आरोप था. यह मामला मृतका के पिता बाबू टुडू ने सारवां थाना में दर्ज कराया था, जिसमें उपेंद्र सोरेन को आरोपित बनाया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से 11 लोगों ने गवाही दी थी व दोष सिद्ध करने में सफल रहे. अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक रंजीत सिंह व बचाव पक्ष से एस महतो पक्ष रखा.