गाड़ी के कागजात रखने का झंझट खत्म
देवघर : वाहन चालकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के कागजात साथ रखने की जरूरत नहीं है. मोबाइल पर ही कागजात दिखाने से काम चल जायेगा. केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. यदि चालक के मोबाइल में गाड़ी के कागजात की तस्वीर है, तो उनके खिलाफ […]
देवघर : वाहन चालकों को अब ड्राइविंग लाइसेंस व गाड़ी के कागजात साथ रखने की जरूरत नहीं है. मोबाइल पर ही कागजात दिखाने से काम चल जायेगा. केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है. यदि चालक के मोबाइल में गाड़ी के कागजात की तस्वीर है, तो उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जायेगी. यानी आपका चालान नहीं कटेगा.
इसके लिए केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 139 को संशोधित करते हुए यह नोटिफिकेशन जारी किया है. हालांकि कई जिलों के परिवहन विभाग को यह नोटिफिकेशन अबतक ना ही राज्य सरकार से मिला है ना ही केंद्र सरकार से.
एक्ट में संशोधन करते हुए कहा गया है कि वाहन चालकों को वाहन चलाते समय ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्युशन सर्टिफिकेट, आरसी, इंश्योरेंस, परमिट समेत अन्य कागजातों की मूल कॉपी रखने की आवश्यकता नहीं होगी. इसके लिए चालक अब फोटो कॉपी या अपने मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी रख सकते हैं और संबंधित अधिकारी को दिखा सकते हैं.
इसके बाद आपसे चलान नहीं कटा जायेगा. बताते चलें कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने यह नोटिफिकेशन बीते 19 नवंबर को ही जारी किया है, लेकिन अबतक कुछ जिले में यह लागू नहीं हो सका है.
मोबाइल में डिजिटल कॉपी होगा मान्य
राज्य सरकार या केंद्र सरकार की ओर से अबतक कोई लिखित रूप से ऑर्डर नहीं मिल पाया है. हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रहे अखबारों की कटिंग से यह जानकारी मिली है. यदि ऐसा कोई नोटिफिकेशन मिलता है, तो उसे अवश्य लागू किया जायेगा. इस आदेश से चालकों को भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन मोबाइल पर सॉफ्ट कॉपी होना चाहिए.
विशाल सागर, डीटीओ, देवघर