महिला की हत्या के प्रयास में दोषी को पांच साल की सश्रम सजा

देवघर : सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से जानलेवा हमला के दोषी प्रदीप ठाकुर को पांच साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि जख्मी को दी जायेगी. अगर यह राशि भुगतान करने में आरोपित असफल होते हैं, तो अलग से तीन माह […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 21, 2018 6:58 AM
देवघर : सेशन जज पांच अनिल कुमार मिश्रा की अदालत से जानलेवा हमला के दोषी प्रदीप ठाकुर को पांच साल की सश्रम सजा सुनायी. साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि जख्मी को दी जायेगी.
अगर यह राशि भुगतान करने में आरोपित असफल होते हैं, तो अलग से तीन माह की साधारण कैद की सजा काटनी होगी. आरोपित बिहार राज्य के बांका जिलांतर्गत अमरपुर थाना क्षेत्र के भरको गांव का रहनेवाला है, जो सूचक के रिश्ते में भैंसूर लगता है.
केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक रंजीत सिंह व अपर लोक अभियोजक आनंद कुमार चौबे ने पक्ष रखा व आठ गवाही देकर दोष सिद्ध कराने में सफल रहे. बचाव पक्ष से अधिवक्ता बिड़लानंद चौधरी थे जो दोषमुक्त कराने में असफल रहे. यह मुकदमा नगर थाना क्षेत्र के साकेत विहार की रहनेवाली शालिनी झा के बयान पर दर्ज हुआ था.
कैसे हुई थी घटना
नगर थाना क्षेत्र के साकेत बिहार की रहने वाली शालिनी झा के साथ यह घटना 11 जुलाई 2012 को घटी थी. उनके पति जामताड़ा आरइओ में उस समय कार्यरत थे. आरोपित रिश्ते में भाई होने के चलते उनके घर आया-जाया करता था. घटना के दिन आरोपित गेट पर आया व दरवाजा खटखटाया, तो सूचक ने घर का दरवाजा खोल दी.
अतिथि कक्ष में अपने भैंसुर को बैठाकर चाय बनाने रसोई घर में गयी. इसी बीच आरोपित ने छूरा से जान मारने की नीयत से प्रहार किया जिससे वह जख्मी हो गयी व चिल्लाने लगी.
जान बचाने के लिए हॉल में भागी तो ताबड़-तोड़ छूरे से प्रहार कर कई जगहों पर जख्मी कर दिया. हल्ला होने पर मुहल्ले के लोग आये, तो जख्मी हालत में सदर अस्पताल लाया व उनकी जान बचायी. दाखिल एफआइआर में उल्लेख है कि सूचक के पति से आरोपित जबरन पैसों की मांग कर रहा था, जिससे इनकार करने पर उक्त घटना को अंजाम दिया था.

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