देवघर जिले के 1245 मतदान केंद्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित
लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देवघर जिले के सभी 1245 मतदान केंद्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं. यह आदेश गुरुवार को डीसी विशाल सागर ने जारी कर दिया है.
डीसी ने जारी किया आदेश, नोडल पदाधिकारी होंगे सभी बूथों के पीठासीन पदाधिकारी प्रमुख संवाददाता, देवघर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान देवघर जिले के सभी 1245 मतदान केंद्र तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं. यह आदेश गुरुवार को डीसी विशाल सागर ने जारी कर दिया है. उन्होंने बताया कि सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा-2003) की धारा 4 के तहत प्रतिबंधित रहेगा. उपरोक्त आदेश के अनुपालन के लिए पर्यवेक्षण व निगरानी का कार्य जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के द्वारा किया जायेगा. साथ ही कोषांग के द्वारा तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में मतदाताओं व मतदान कर्मियों को जागरूक करने का कार्य भी किया जायेगा. इसके अलावा वैसे मतदाता जो तंबाकू की लत को छोड़ना चाहते हैं, वे नेशनल टोबाको क्विटलाइन 1800-11-2356 (टॉल फ्री) पर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक (सोमवार छोड़कर) संपर्क कर सकते हैं. बूथों के लिए जारी निर्देश : मतदान केंद्रों परिसर में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ जैसे सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, जर्दा एवं अन्य नामों से बिकने वाली सामग्रियों का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा, सभी मतदान केंद्रों पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र से संबंधित साइनेज बोर्ड लगाये जायें. बूथों पर पीठासीन पदाधिकारियों होंगे. इस आदेश के अनुपालन के लिए नोडल पदाधिकारी होंगे.
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