देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम में एसइ सेल्स के प्रोपराइटर संजीव टेकरीवाल की ओर से दाखिल उपभोक्ता वाद की सुनवाई के बाद विपक्षियों को 14,14,267 रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है. यह आदेश विपक्षयों की सेवा में त्रुटि पाकर दिया है. आदेश में उल्लेख है कि विपक्षीगण परिवादी को आदेशित राशि दो माह के अंदर भुगतान करने होंगे.
अगर उक्त राशि मुहैया कराने में असफल होते हैं, तो नौ प्रतिशत सूद की दर से देय होगी. आदेशित राशि में शेवरोलेट क्रूज वाहन की खरीदगी की राशि 13,99,267 रुपये देने को कहा है या फिर पुरानी गाड़ी बदलकर दूसरी नयी गाड़ी देने को कहा. इतना ही नहीं मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि 10 हजार व मुकदमा खर्च पांच हजार रुपये शामिल हैं.
मामले की सुनवाई फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव के संयुक्त बेंच द्वारा की गयी व फैसला दिया गया. मुकदमा 17 जनवरी 2014 को दाखिल किया गया था जिसमें चार साल बाद फैसला आया.