स्टील बक्सा लदे ट्रक रोकने में एफआइआर

देवघर : देवघर-दुमका मुख्य पथ स्थित बैजनाथपुर चौक के पास इवीएम की आशंका पर स्टील बक्सा लोड ट्रक रोकने के मामले में रिखिया थाने में एफआइआर दर्ज किया गया. सारवां अंचल के लिपिक देवेंद्र मुर्मू की शिकायत पर दर्ज किये गये इस मामले में शशांक शेखर भोक्ता, सुरेश पासवान, सुधीर दास, भूतनाथ यादव, विनोद वर्मा, […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 22, 2019 6:13 AM

देवघर : देवघर-दुमका मुख्य पथ स्थित बैजनाथपुर चौक के पास इवीएम की आशंका पर स्टील बक्सा लोड ट्रक रोकने के मामले में रिखिया थाने में एफआइआर दर्ज किया गया. सारवां अंचल के लिपिक देवेंद्र मुर्मू की शिकायत पर दर्ज किये गये इस मामले में शशांक शेखर भोक्ता, सुरेश पासवान, सुधीर दास, भूतनाथ यादव, विनोद वर्मा, मुन्नम संजय, दिनेशानंद झा, सुरेश साह, रंजीत यादव, मणिकांत यादव, कृष्ण मोहन चौबे उर्फ बेनी, कुणाल राय, दिलीप यादव, नुनू झा, दीपक सिंह राजपूत, राहुल सिंह, राजेश यादव, मोहनपुर के सुनील यादव, कांग्रेस युवा अध्यक्ष नाम नहीं मालूम व 100 अज्ञात लोगों को आरोपित बनाया गया है.

जिक्र है कि 21 मई को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के आदेश पर 38 बैलेट यूनिट व 38 कंट्रोल यूनिट रखने के लिये खाली स्टील बक्से को गाड़ी (जेएच 15 एल 3692) द्वारा दुमका जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के यहां ले जा रहे थे.

दुमका ले जाने के क्रम में करीब 11 बजे पूर्व से घात लगाये उपरोक्त लोगों ने बैजनाथपुर चौक के पास गाड़ी रोक लिया. इसके बाद उस पर लदे सामान के बारे में पूछताछ करने लगे. निर्वाचन से संबंधित खाली बक्सा ले जाने की बात कहे जाने के बावजूद वे लोग गाड़ी रोके रखे. लोगों के बीच भ्रांति फैलायी, जिससे वहां सैंकड़ों लोग जमा होने लगे. सरकार, प्रशासन तथा प्रशासनिक पदाधिकारियों के प्रति भी अपमानजनक, असंसदीय तथा अमर्यादित टिप्पणियां करने लगे. तत्काल उक्त घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी. घटना से काफी अपमानित व मर्माहत महसूस कर रहा हूं.
उच्चाधिकारियों के घटनास्थल पर पहुंचने के बावजूद लगातार लगभग दो घंटे तक गाड़ी को रोके रखा गया. देवघर-दुमका पथ पर आवागमन को बाधित किया गया. इससे दोनों ओर दूर-दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार लग गयी. मेरी सूचना पर वहां पहुंचे उच्चाधिकारियों के साथ-साथ मुझे षड़यंत्र के तहत जानबूझकर धक्का दिया गया. निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य संपादन में बाधा पहुंचायी गयी. इस व्यवधान के कारण अपने कार्य को सही समय पर संपादित नहीं करा पाया. उच्चाधिकारियों के सहयोग से सामग्री सहित गाड़ी लेकर दुमका काफी विलंब से पहुंचा. साक्ष्य स्वरुप आदेश की प्रति, घटनास्थल पर लिये गये फोटो, विडियो क्लिप की प्रति आवेदन के साथ संलग्न कर रहा हूं.
देवेंद्र ने निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में बाधा पहुंचाने व सरकार, प्रशासन, प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ धक्का-मुक्की करने, उनके प्रति असंसदीय व अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने, कर्तव्य संपादन करने जा रहे सरकारी सेवक के कार्य में बाधा पहुंचाने, जनसामान्य के आवागमन को घंटों बाधित रखने के अपराध में संलिप्त घटनास्थल पर मौजूद नामजद और अज्ञात लोगों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 सहित भादवि की सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह थाना प्रभारी से किया है. इस संबंध में रिखिया थाना कांड संख्या 80/19 आइपीसी की धारा 147, 341, 323, 353, 504, 505, 506, 120बी, आरपीए एक्ट 1951 की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कर थाना प्रभारी ने कांड का अनुसंधान भार एएसआइ केपी मंडल को दिया है.

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