देवघर : महिला के साथ यौन उत्पीड़न मामले में आरोपित विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को ख़ारिज कर दी गयी. जानकारी के अनुसार एडीजे प्रथम के न्यायालय में आज जमानत याचिका ख़ारिज की गयी.
आपको बता दें कि महिला के साथ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपित पौड़ेयाहाट विधायक प्रदीप यादव की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद सेशन जज-1 मो नसीरूद्दीन की अदालत में आदेश सुरक्षित रख लिया था. बहस के दौरान लोक अभियोजक रंजीत सिंह ने विरोध किया था. वहीं बचाव पक्ष की तरफ से अधिवक्ता रामदेव यादव ने दलील पेश की. दोनों पक्ष को सुनने के बाद सेशन जज-1 ने आदेश को सुरक्षित रखा था.
पहले से इस याचिका पर सुनवाई की तिथि 11 जून को निर्धारित थी व केस डायरी की मांग की गयी थी. कोर्ट के आदेश पर केस डायरी त्वरित गति से जमा कर दी गयी. न्यायालय में विस्तार से बहस सुनने के लिए अगली तिथि 17 जून को निर्धारित की थी. बता दें कि विधायक प्रदीप यादव पर जेवीएम की केंद्रीय प्रवक्ता ने यौन शोषण के प्रयास का मामला दर्ज कराया था.