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दो पहिया वाहन चालकों पर विभाग की सख्ती आखिर कब शुरू होगी बड़े वाहनों की जांच ?

बिना रजिस्ट्रेशन व बिना नंबर की चल रही गाड़ियां ओवर लोड व छत पर बैठाये जा रहे सवारी जिले में चलने वाली कई बसें व ट्रकों का फिटनेस हो चुका है खत्म पुराने वाहनों से प्रदूषण का भी बढ़ रहा खतरा देवघर : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी देवघर में यातायात […]

बिना रजिस्ट्रेशन व बिना नंबर की चल रही गाड़ियां

ओवर लोड व छत पर बैठाये जा रहे सवारी
जिले में चलने वाली कई बसें व ट्रकों का फिटनेस हो चुका है खत्म
पुराने वाहनों से प्रदूषण का भी बढ़ रहा खतरा
देवघर : नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद भी देवघर में यातायात व परिवहन विभाग की जांच का दायरा दोपहिया वाहनों तक ही सिमट कर रह गया है. यह एक्ट सभी वाहनों के लिए लागू है, इसके बावजूद जिले में केवल दोपहिया वाहनों की जांचकर उनसे भारी भरकम जुर्माना वसूला जा रहा है.
जबकि बड़े तिपहिया व इससे बड़े व्यावसायिक वाहनों की जांच अबतक नहीं शुरू हो पायी है. विभाग अब तक बड़े वाहनों को नियंत्रित करने के लिए बड़े स्तर पर कार्रवाई नहीं कर रही है. पुलिस बल की कमी बताते हुए अपने अभियान को हेलमेट तक ही सीमित रखी हुई है. पूरे प्रांत में मोटर वाइकल नियम कड़ाई से लागू है.
यातायात को दुरुस्त करने के लिए इसमें दुर्घटना को नियंत्रित करने के लिए छोटे-बड़े वाहन से लेकर वाहन चालकों तक को नियमों से बांध दिया है. नियम तोड़ने पर जुर्माने के तौर पर बड़ी राशि वसूलने का प्रावधान कर दिया है. इन सब चीजों पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग व यातायात विभाग दोनों मौन दिख रहा है. अपने स्तर से बीच-बीच में दोनों अभियान चलाते हैं. लेकिन व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं. केवल जुर्माना वसूल कर चुप हो जाते हैं. जिले में बिना रजिस्ट्रेशन की कई गाड़ियां चल रही है. बिना नंबर या घिसी पीटी नंबर के बस, ट्रक, ट्रैक्टर चल रही है. देवघर से बासुकिनाथ और देवघर से जसीडीह रोड में वाहन चालक यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं.
जान से हो रहा खिलवाड़
ओवरलोड गाड़ियां चल रही है. वाहन संचालक पैसा कमाने के लिए यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. सावन व भादो माह में गाड़ी के छतों पर बैठा कर बासुकिनाथ ले जाते हैं. मैक्सी व टेंपो चालक भी नियम तोड़ रहे हैं. पैसा कमाने के चक्कर में छतों पर यात्रियों को बैठा लेते हैं. वह लंबी दूरी तय करते देखा जा सकता है. कई बार नियम के विरुद्ध बासुकिनाथ तक भी ले जाया जाता है. जबकि, जिला प्रशासन की ओर से बासुकिनाथ ले जाने की सख्त मनाही दी गयी है.

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