उपभोक्ता फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी को 83,988 रुपये का लगाया हर्जाना

देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने वादी मो रेहाज रजा द्वारा दाखिल मुकदमा की सुनवाई के बाद इस केस के विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सेवा में त्रुटि पाकर 83,988 रुपये का हर्जाना लगाया है. इस राशि में बीमा की गयी राशि 76,988 रुपये के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि पांच हजार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 6, 2020 1:45 AM

देवघर : जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम ने वादी मो रेहाज रजा द्वारा दाखिल मुकदमा की सुनवाई के बाद इस केस के विपक्षी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की सेवा में त्रुटि पाकर 83,988 रुपये का हर्जाना लगाया है. इस राशि में बीमा की गयी राशि 76,988 रुपये के अलावा मानसिक क्षतिपूर्ति की राशि पांच हजार व मुकदमा खर्च 3 हजार रुपये शामिल है.

यह राशि दो माह के अंदर भुगतान करनी होगी. अगर निर्धारित समय पर विपक्षी हर्जाना की राशि देने में असमर्थ होते हैं तो 9 प्रतिशत सूद की दर से देय होगी. केस की वादी मधुपुर की रहने वाली है जिन्होंने 30 जनवरी 2013 को उपभोक्ता न्यायालय में दाखिल किया.
इसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ब्रांच ऑफिस कतरास रोड धनबाद को विपक्षी बनाया है. फोरम के अध्यक्ष लालजी सिंह कुशवाहा व सदस्य दिलीप कुमार श्रीवास्तव की संयुक्त बेंच द्वारा यह फैसला सुनाया गया है. मालूम हो कि परिवादी ने महिंद्रा लोगन कार खरीदी थी जिसका इंश्योरेंस यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से कराया था. कहा है कि उक्त वाहन बीमा की अवधि में एक मवेशी को बचाने के चलते दुर्घटनाग्रस्त हो गयी.
वाहन की मरम्मत कराने पर 76,988 रुपये खर्च लगा. इसकी सूचना बीमा कंपनी को दी, लेकिन उनके सर्वेयर ने महज 27 हजार रुपये ही भुगतान करने की रिपोर्ट दी. इस पर परिवादी ने आपत्ति जतायी और पूरी राशि की मांग की. जिसे नहीं देने पर वादी ने फोरम में मुकदमा किया जिसमें उपरोक्त फैसला सात साल बाद आया.

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