आरोपितों की नहीं हो रही गिरफ्तारी
देवघर: अवैध पार्किग को लेकर धानुक टोला, झौसागढ़ी के नेपाली कोठी निवासी राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के आवेदन पर अवैध बस पड़ाव हटाने के मामले में दर्ज मारपीट की प्राथमिकी के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है. घटना के कई दिन बीत गये, आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं. बावजूद इस पर नगर […]
देवघर: अवैध पार्किग को लेकर धानुक टोला, झौसागढ़ी के नेपाली कोठी निवासी राजीव कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह के आवेदन पर अवैध बस पड़ाव हटाने के मामले में दर्ज मारपीट की प्राथमिकी के आरोपितों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है. घटना के कई दिन बीत गये, आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं. बावजूद इस पर नगर पुलिस की नजर नहीं पहुंच रही है. बबलू द्वारा दर्ज कराये गये मामले में बस मालिक शिवानंद झा समेत उनके दो पुत्रों राजेशानंद झा, नितेशानंद झा उर्फ बघा व अन्य 20-25 अज्ञात को आरोपित बनाया गया था.
प्राथमिकी में जिक्र है कि 11 अगस्त की सुबह उनके घर के गेट के समीप बसों की अवैध पार्किग लगी थी. वे बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे. बस को हटाने कहा तो हरवे-हथियार से लैस होकर आरोपित जबरन उनके घर में प्रवेश कर गये और जान मारने की नीयत से पटक कर गला दबाने लगा था. इस दौरान आरोपितों ने जान मारने की धमकी भी दी. वहीं उनके गले से करीब डेढ़ लाख के सोने का चेन व पॉकेट से नगदी पांच हजार रुपया छिनतई कर लिया था.
प्राथमिकी में यह भी जिक्र है कि एक हत्या मामले में बघा जेल में भी रहा है. निकलने के बाद इसी तरह रंगदारी पूर्वक वह जहां-तहां बसों की पार्किग करा रहा है. उसके भय से लोग बोलने की भी हिम्मत नहीं करते हैं. इस संबंध में नगर थाना कांड संख्या 496/14 भादवि की धारा 341, 323, 379 के तहत मामला दर्ज कराया गया था.