14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पिस्तौल का भय दिखाकर नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 15 साल की सश्रम सजा

नाबालिग लड़की को पिस्तौल का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये गये सलीम अंसारी को 15 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.

विधि संवाददाता, देवघर : नाबालिग लड़की को पिस्तौल का भय दिखाकर दुष्कर्म करने के मामले में पॉक्सो एक्ट में दोषी पाये गये सलीम अंसारी को 15 साल की सश्रम सजा सुनायी गयी तथा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अलग से छह माह की सजा काटनी होगी. यह फैसला एडीजे तीन सह पॉक्सो एक्ट स्पेशल कोर्ट राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने सुनाया. दोषी पाया गया सलीम पाथरौल थाना के कसिया गांव का रहने वाला है. इसके विरुद्ध 31 जनवरी 2020 की घटना को लेकर पाथरौल थाना में एफआइआर दर्ज हुआ था, जिसमें नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था. दर्ज मुकदमा के अनुसार पीड़िता को पिस्तौल का भय दिखा कर उक्त घटना को अंजाम दिया था तथा जान से मारने की धमकी दी गयी थी. केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान पूरी की व आरोप पत्र दाखिल किया. इसके बाद केस का स्पीडी ट्रायल हुआ व अभियोजन पक्ष से आठ लोगाें की गवाही दी गयी. अभियोजन पक्ष से विशेष लोक शिवाकांत मंडल ने व बचाव पक्ष से एफबी पांडेय ने पक्ष रखा. इस केस में तीन साल बाद फैसला आया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें