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छह आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट ने कसा शिकंजा, वारंट जारी का आदेश

देवघर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश चंद्र वर्मा की अदालत में चल रहे सेशन केस नंबर 65/14 राज्य बनाम मंतोष यादव व अन्य में कोर्ट ने शिकंजा कसा है. अनुसंधानक द्वारा न्यायालय में दाखिल केस डायरी के तथ्यों के अवलोकन के पश्चात छह आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया. इस […]

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देवघर : जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय महेश चंद्र वर्मा की अदालत में चल रहे सेशन केस नंबर 65/14 राज्य बनाम मंतोष यादव व अन्य में कोर्ट ने शिकंजा कसा है. अनुसंधानक द्वारा न्यायालय में दाखिल केस डायरी के तथ्यों के अवलोकन के पश्चात छह आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी करने का आदेश दिया. इस मुकदमा में संजय यादव, रंजन यादव, बालेश्वर यादव, मटरा उर्फ बटु साह एवं प्रकाश मंडल के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है और तीन नवंबर 2014 को कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा गया है. वारंट देवघर एसपी के माध्यम से संबंधित थाना को तामिला कराने का निर्देश है.
इस मुकदमा में पूर्व में पांच आरोपितों मंतोष यादव, दिनेश यादव, पंचू राउत, चंचल साह व अमित साह के विरुद्ध पुलिस ने आरोप पत्र समर्पित किया था जिनका ट्रायल उपरोक्त कोर्ट में चल रहा है. ये पांचों आरोपित फिलहाल जमानत पर है. हाइकोर्ट से इन पांचों को जमानत मिल चुकी है.
क्या है घटना : जसीडीह थाना क्षेत्र के कुम्हड़ाबाद रोहिणी के निकट आजसू जिलाध्यक्ष मुकेश सिंह व उनके वाहन चालक सोनू कुमार शर्मा की हत्या ग्रामीणों ने कर दी थी.घटना जुलाई 2013 को घटी थी जिसमें दोनों को पीट कर हत्या कर दी थी एवं वाहन को आग के हवाले कर दी गयी थी. इस घटना के संदर्भ में जसीडीह थाना में कांड संख्या 341/13 दर्ज कर किया गया था जिसमें सात नामजद व 50-60 अज्ञात को आरोपित बनाया गया था.

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