कन्हैया झा को हाइकोर्ट से मिली राहत

– संदर्भ : आजाद परिहस्त हत्याकांडविधि संवाददाता, देवघर आजाद परिहस्त हत्याकांड में कन्हैया झा को हाइकोर्ट रांची से जमानत मिल गयी है. इन्हें दस हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा केस डायरी अवलोकन के पश्चात काराधीन आरोपित कन्हैया झा को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ने […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 21, 2014 11:04 PM

– संदर्भ : आजाद परिहस्त हत्याकांडविधि संवाददाता, देवघर आजाद परिहस्त हत्याकांड में कन्हैया झा को हाइकोर्ट रांची से जमानत मिल गयी है. इन्हें दस हजार के दो मुचलके पर छोड़ने का आदेश दिया गया. दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा केस डायरी अवलोकन के पश्चात काराधीन आरोपित कन्हैया झा को कोर्ट ने जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया. नगर थाना कांड संख्या 226/14 का इन्हें नामजद आरोपित बनाया गया है. इन पर हत्या की धारा 302, 34 लगायी गयी है. इस मामले में पांच लोगों को नामजद आरोपित बनाया है. मुकदमा लक्ष्मीनारायण परिहस्त के बयान पर नगर थाना में दर्ज हुआ है.क्या है मामलानगर थाना क्षेत्र के अवंतिका गली के पास एक मई 2014 को चाकू के वार से आजाद परिहस्त की हत्या करने का मामला प्रकाश में आया था. इस घटना को लेकर लक्ष्मी नारायण परिहस्त ने नगर थाना में केस दर्ज कराया जिसमें कन्हैया झा, आशीष मिश्रा, विजय मठपति, आशीष मिश्रा तथा ऋषभ केशरी को आरोपित बनाया गया है. लोअर कोर्ट द्वारा सभी आरोपितों का बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया था. इसके बाद हाइकोर्ट में कन्हैया झा की ओर से अर्जी दाखिल की गयी थी जिस पर उक्त आदेश दिया गया. आदेश की प्रति सीजेएम कोर्ट भेज दी गयी है.

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