नाबालिग का बयान दर्ज, भेजी गयी रिमांड होम

मामला : नाबालिग अपहरण काविधि संवाददाता, देवघरनाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में पीडि़ता का बयान कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है. इसमें पीडि़ता ने कहा है कि उनका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वह अपनी मरजी से गयी है. वह अपने माता-पिता के […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 28, 2014 11:04 PM

मामला : नाबालिग अपहरण काविधि संवाददाता, देवघरनाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने के मामले में पीडि़ता का बयान कोर्ट में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत दर्ज कर लिया गया है. इसमें पीडि़ता ने कहा है कि उनका अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि वह अपनी मरजी से गयी है. वह अपने माता-पिता के साथ रहने को तैयार है. मालूम हो कि बाजला चौक बंपास टाउन की रहने वाली एक लड़की दो बच्चों के पिता के साथ भाग गयी थी. इस संबंध में नगर थाना में कांड संख्या 618/14 दर्ज कराया है. यह मुकदमा पीडि़ता के पिता ने दर्ज कराया है. इस मामले में सुनील वर्मा को आरोपित बनाया गया है तथा अपहरण का आरोप लगाया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद लड़की वापस आयी जिसका मेडिकल चेकअप के बाद न्यायालय में पेश किया गया. आइओ ने पीडि़ता का बयान दर्ज कराने का सीजेएम कोर्ट में आवेदन दिया जिसे स्वीकृत कर न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत में भेज दिया गया जहां पर बयान दर्ज हुआ. इधर पीडि़ता के पिता ने न्यायालय में इस आशय का आवेदन दिया कि उनकी पुत्री नाबालिग है और पुष्टि में शैक्षणिक प्रमाण पत्र दाखिल किया है. माता-पिता लड़की को अपने साथ रखने में असमर्थता जताने पर न्यायालय द्वारा रिमांड होम भेजने का आदेश दिया गया.

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