सीजेएम कोर्ट से दो आरोपितों को नहीं मिली राहत

विधि संवाददाता, देवघर सीजेएम की अदालत द्वारा दो अलग-अलग मामलों के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी दिया. नगर थाना कांड संख्या 627/14 के काराधीन आरोपित शंकर मंडल का बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है. इनके विरुद्ध मोबाइल लेकर धोखाधड़ी करने एवं गलत तकनीकी का सहारा लेकर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 5, 2014 11:03 PM

विधि संवाददाता, देवघर सीजेएम की अदालत द्वारा दो अलग-अलग मामलों के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी दिया. नगर थाना कांड संख्या 627/14 के काराधीन आरोपित शंकर मंडल का बेल पिटीशन रिजेक्ट कर दिया गया है. इनके विरुद्ध मोबाइल लेकर धोखाधड़ी करने एवं गलत तकनीकी का सहारा लेकर पैसों की ठगी का आरोप है. आरोपित कटोरिया थाना के घघरजोरी गांव का रहने वाला है. यह मुकदमा नगर थाना प्रभारी नुनूदेव राय के बयान पर दर्ज हुआ है. दूसरा मामला नगर थाना कांड संख्या 230/14 के आरोपित भूचो राउत है. इन पर महिला के साथ छेड़खानी करने का आरोप है. कोर्ट में आरोपित ने सरेंडर किया और जमानत की प्रार्थना की जिस पर दोनों पक्षों की बहस हुई और जमानत देने से इनकार कर दिया.————-मवेशी तस्करी मामले में केस डायरी की मांगदेवघर : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में मवेशी तस्करी के मामले के आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर कोर्ट ने केस डायरी की मांग की है. केस डायरी आने के बाद काराधीन आरोपितों की ओर से दाखिल जमानत आवेदन संख्या 750/14 की सुनवाई होगी. इसके लिए अगली तिथि सात नवंबर को रखी गयी है. यह जमानत आवेदन विजय कुमार, गंगा राय, सुरेंद्र कुमार यादव, रमेश कुमार तथा रंजीत राय की ओर से दाखिल किया गया है. देवीपुर थाना कांड संख्या 95/14 के सभी आरोपित हैं और पटना तथा वैशाली के रहने वाले हैं.

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