प्रत्याशियों के खर्चों पर पैनी निगाह

फोटो : सुभाष में संवाददाता, देवघरसूचना भवन में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण का जिलास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया. प्रशिक्षण में उड़नदस्ता, वीडियो सर्विलांस दल, स्थैतिक सर्विलांस दल, वीडियो व्यूविंग टीम एकाउंटिंग टीम व वीडियोग्राफर को निर्वाचन व्यय संबंधी लेखन एवं छायांकन की जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण का उदघाटन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अमीत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 10, 2014 11:04 PM

फोटो : सुभाष में संवाददाता, देवघरसूचना भवन में निर्वाचन व्यय अनुश्रवण का जिलास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया. प्रशिक्षण में उड़नदस्ता, वीडियो सर्विलांस दल, स्थैतिक सर्विलांस दल, वीडियो व्यूविंग टीम एकाउंटिंग टीम व वीडियोग्राफर को निर्वाचन व्यय संबंधी लेखन एवं छायांकन की जानकारी दी गयी. प्रशिक्षण का उदघाटन करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी अमीत कुमार ने कहा कि निर्वाचन व्यय अनुश्रवण करने वाले सभी टीमों को कोर्डिनेशन के साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा कि विधान सभा के प्रत्याशियों की चुनाव प्रचार खर्च सीमा 28 लाख रुपये निर्धारित की गयी है जिसकी परिधि में प्रत्याशी नामांकन से लेकर मतगणना तक खर्च करेंगे. इसके लिए प्रत्याशियों को नामांकन की तिथि को ही एक बैंक खाता खोलना होगा. इस खाते के आधार पर खर्च की जायेगी. प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार समाप्ति तक का खर्च समर्पित कर देना है. 50 हजार रुपये अधिक राशि का विवरण सही न मिला तो जब्त होगी प्रशिक्षण में डीसी ने कहा कि 50 हजार रुपये से अधिक राशि पाये जाने पर यदि राशि के संबंध में सही विवरण प्राप्त न हो तो राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. दस लाख या अधिक राशि मिलने पर निर्धारित आयकर अधिकारी से वार्ता कर तदनुसार कार्रवाई होगी. चार बोतल से अधिक मात्रा में शराब मिलने पर इसे जब्त किया जायेगा. उन्होंने चेंकिंग में शामिल सभी दलों को शालीनता के साथ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पूरी जानकारी लोक प्रतिनिधित्व नियमावली 1961 की धारा 28 के तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक शुल्क अदाकर किसी भी उम्मीदवार द्वारा समर्पित खर्च का ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं. प्रशिक्षण में उप निर्वाचन पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह व डीपीआरओ बिंदेश्वरी कुमार झा आदि थे.

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