अनुसंधान.दस माह के बाद छात्र सावन राज की हत्या की पुष्टि ब्लड सैंपल से मर्डर का खुलासा

देवघर: चर्चित सावन राज अपहरण कांड का अब पटाक्षेप हो गया है. पुलिस ने केस का अनुसंधान पूर्ण कर पांच आरोपितों कपिल देव यादव, प्रदीप यादव, त्रिलोचन प्रसाद यादव, गुड्डू प्रसाद यादव तथा राजू महतो के विरुद्ध हत्या की धारा 302 जोड़ दी गयी है. पहले सिर्फ अपहरण की धारा इन आरोपितों के विरुद्ध लगायी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 27, 2014 9:18 AM

देवघर: चर्चित सावन राज अपहरण कांड का अब पटाक्षेप हो गया है. पुलिस ने केस का अनुसंधान पूर्ण कर पांच आरोपितों कपिल देव यादव, प्रदीप यादव, त्रिलोचन प्रसाद यादव, गुड्डू प्रसाद यादव तथा राजू महतो के विरुद्ध हत्या की धारा 302 जोड़ दी गयी है. पहले सिर्फ अपहरण की धारा इन आरोपितों के विरुद्ध लगायी गयी थी.

दस माह बीतने के बाद सावन राज अपहरण का मामला हत्या में तब्दील हुआ. अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने छात्र सावन के माता-पिता का ब्लड सैंपल लिया गया जिसे जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था. प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट आने के बाद हत्या करने की पुष्टि हुई.

मामले का चल रहा है ट्रायल

इस केस के एक आरोपित को जुबेनाइल घोषित कर दिया गया है जिसका ट्रायल जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड देवघर में चल रहा है. अन्य चार आरोपित त्रिलोचन यादव, प्रदीप यादव, गुड्डू यादव तथा राजू महतो का ट्रायल एडीजे पांच वीणा मिश्र की अदालत में चल रहा है.

कौन हैं मामले के सूचक

मृतक सावन के पिता भूपाल कापरी बीएमपी कैंप जमालपुर में हवलदार पद पर पदस्थापित हैं. ये मोहनपुर थाना के त्रिकुट बसडीहा गांव के रहने वाले हैं, केस के सूचक हैं. दस माह के बाद सावन के मर्डर होने की पुष्टि औपचारिक तौर पर पुलिस ने की है, लेकिन शव, एटीएम तथा मोबाइल को पुलिस बरामद नहीं कर पायी है.

क्या है मामला

संत जेवीयर्स देवघर में पढ़ने वाला छात्र सावन राज देवघर सरकारी बस स्टैंड के निकट एक लॉज में रहता था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार उनके पास उनके नाना का पासबुक व एटीम कार्ड था जिसमें तकरीबन दस लाख रुपये जमा था. पैसों की लालच में उन्हें बहला कर तपोवन पहाड़ी के पास ले गया जहां पर उन्हें खिला-पिलाकर उनका एटीएम छीन लिया गया था. यह घटना 28 जनवरी 2014 को घटी थी. सावन के पिता भूपाल कापरी जो त्रिकुट बसडीहा गांव थाना मोहनपुर के रहने वाले हैं, ने नगर थाना में कांड संख्या 68/14 दर्ज कराया जिसमें अपहरण की धारा 364 लगायी गयी थी.घटना के बाद एटीएम के फुटेज के आधार पर कपिल देव यादव का नाम सामने आया. साथ ही इनके कॉल डिटेल्स एवं गवाहों के बयान के आधार पर अन्य चार आरोपितों का नाम सामने आया. पुलिस ने अनुसंधान पूरी कर पांच आरोपितों के विरुद्ध अलग-अलग चाजर्सीट दाखिल किया. घटना स्थल से बरामद ब्लड सैंपल तथा उनके पिता भूपाल कापरी तथा उनकी मां ललिता देवी का ब्लड सैंपल लिया गया था जिसे जांच के लिए भेजा गया. घटना स्थल के निकट से एक नर मुंड भी मिला था जो जांच के लिए भेजा गया था. नरमुंंड सावन का है या किसी दूसरे का इसकी पुष्टि जांच में नहीं हो पायी. लेकिन घटना स्थल के खून से मिलान हो गया और हत्या कर शव गायब करने की पुष्टि हो गयी. आइओ ने पूरक चाजर्सीट को सीजेएम राजेश शरण सिंह की अदालत में सुपुर्द कर दिया.

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