लूटकांड के आरोपित का बेल देने से किया इनकार

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत आवेदन संख्या 712/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपित विष्णु यादव की ओर से यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया था और जमानत की प्रार्थना की गयी थी. विष्णु यादव मोहनपुर थाना के लेटवावरन गांव का रहने वाला है. इन पर […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 2, 2014 7:02 PM

विधि संवाददाता, देवघरप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत द्वारा जमानत आवेदन संख्या 712/14 की सुनवाई के बाद अस्वीकृत कर दी गयी. आरोपित विष्णु यादव की ओर से यह जमानत आवेदन दाखिल किया गया था और जमानत की प्रार्थना की गयी थी. विष्णु यादव मोहनपुर थाना के लेटवावरन गांव का रहने वाला है. इन पर गोली फायरिंग कर जख्मी करने तथा रुपया लूटने का आरोप है. यह मुकदमा बंधन फाइनांस कंपनी के कर्मी राजू बनर्जी ने मोहनपुर थाना में दर्ज कराया है. घटना चार अगस्त 14 की है.———–नहीं मिली अग्रिम जमानतदेवघर. दहेज प्रताड़ना के चार आरोपितों रामेश्वर दास, भिखनी देवी, दुर्गा देवी तथा पप्पू दास को राहत नहीं दी गयी. इन आरोपितों की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन संख्या 519/14 दाखिल की गयी थी जिस पर बहस सुनने के बाद खारिज कर दी गयी. मामले के आरोपित गिरिडीह जिला के भंडारडीह गांव के हैं. मधुपुर निवासी कुंती देवी ने यह मुकदमा मधुपुर थाना में दर्ज कराया है जिसमें दहेज मांगने का आरोप लगाया है.

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