विधि संवाददाता, देवघरसोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के कुरुमटांड़ गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में एफआइआर दर्ज कर लिया गया है. यह मुकदमा घनश्याम यादव के बयान पर सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना कांड संख्या 255/14 दर्ज किया गया है एवं भादवि की धारा 366, 366 ए व 34 लगायी गयी है. इस मामले में रंजीत राय व बिकू राय को आरोपित किया है. कहा गया है कि नाबालिग लड़की घर से सब्जी खरीदने के लिए निकली थी जो वापस नहीं लौटी. घटना 18 दिसंबर 2014 को ही घटी थी और खोजबीन के बाद पता नहीं चलने पर एफआइआर दर्ज कर दिया गया है. इस मुकदमा के किसी भी आरोपितों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पायी है. पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है.——————घर का ताला तोड़ कर चोरीदेवघर. देवीपुर थाना क्षेत्र के भोजपुर गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने रतन कुमार मिश्र के घर में चोरी कर ली है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार अज्ञात चोरों ने कमरे का ताला तोड़ा एवं गहने, नकदी समेत कीमती सामानों की चोरी कर ली. रतन कुमार मिश्र के बयान पर देवीपुर थाना कांड संख्या 122/14 दर्ज कर लिया गया है तथा भादवि की धारा 457, 380 लगायी गयी है.
नाबालिग के अपहरण मामले में दो बने आरोपित
विधि संवाददाता, देवघरसोनारायठाढ़ी थाना क्षेत्र के कुरुमटांड़ गांव में नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में एफआइआर दर्ज कर लिया गया है. यह मुकदमा घनश्याम यादव के बयान पर सारवां (सोनारायठाढ़ी) थाना कांड संख्या 255/14 दर्ज किया गया है एवं भादवि की धारा 366, 366 ए व 34 लगायी गयी है. इस मामले में रंजीत राय […]
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