300 से अधिक बढ़ जायेगी वार्ड की संख्या
देवघर: राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रंक 01/2014 के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लिए पंचायतों का परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है. पूर्व में 2001 की जनगणना के अनुसार वार्डो का गठन किया गया था. 2001 जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव हुआ था. इसके तहत वर्तमान में 1925 वार्ड हैं, लेकिन […]
देवघर: राज्य निर्वाचन आयोग के पत्रंक 01/2014 के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लिए पंचायतों का परिसीमन 2011 की जनगणना के अनुसार चल रहा है. पूर्व में 2001 की जनगणना के अनुसार वार्डो का गठन किया गया था. 2001 जनगणना के आधार पर ही पंचायत चुनाव हुआ था.
इसके तहत वर्तमान में 1925 वार्ड हैं, लेकिन अब 2011 की जनगणना के अनुसार परिसीमन का कार्य जारी है. 2011 की जनसंख्या के आधार पर पंचायतों में 500 की आबादी पर एक वार्ड का गठन किया जा रहा है. इस आधार पर जिले भर में लगभग 300 से अधिक वार्ड की संख्या बढ़ सकती है. नये परिसीमन में एक राजस्व गांव में अगर दो टोला है तथा उस गांव की आबादी 500 से अधिक होगी तो बगल वाले गांव व टोले को मिलाकर वहां नया वार्ड का गठन होगा.
मुखिया के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं होगा बदलाव
नये परिसीमन में ग्राम पंचायतों की भौगोलिक सीमा में कोई परिवर्तन नहीं होगा. अपवाद को छोड़कर मुखिया के निर्वाचन क्षेत्रों की भौगोलिक सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा. केवल 2011 की जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में जनसंख्या संबंधी परिवर्तन होगा. नये परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर तीन जनवरी को पंचायत का पहला प्रारुप का प्रकाशन पंचायत कार्यालय में होगा. परिसीमन में वार्ड का गठन की चौहद्दी की पहचान सड़क, गली, मुख्य इमारत, नदी, पहाड़ व अन्य वस्तुओं की सीमा से की जायेगी.