तेल चोरी प्रयास के आरोपित को जमानत देने से इनकार

देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 276/14 के काराधीन आरोपित राम निवास सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. इन्हें मामले का नामजद आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने तेल चोरी करने के प्रयास के समय गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी के बाद कारा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 3, 2015 10:17 AM
देवघर : न्यायिक दंडाधिकारी पीके शर्मा की अदालत द्वारा मोहनपुर थाना कांड संख्या 276/14 के काराधीन आरोपित राम निवास सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया गया.
इन्हें मामले का नामजद आरोपित बनाया गया है. पुलिस ने तेल चोरी करने के प्रयास के समय गिरफ्तार किया था और कोर्ट में पेशी के बाद कारा भेज दिया था.
आरोपित खाजेचांद छपरा जिला वैशाली का रहने वाला है. यह मुकदमा नगर थाना के एसआइ मनोज कुमार गुप्ता के बयान पर दर्ज हुआ है. इस मामले में करीब आधा दर्जन लोग नामजद हैं. आरोपितों के विरुद्ध गैर जमानती धाराएं लगायी गयी है.
आर्म्स एक्ट के दो आरोपितों को झटका
देवघर. सीजेएम की अदालत द्वारा नगर थाना कांड संख्या 750/14 के दो काराधीन आरोपित वसीर मियां व मो रिजवान को जमानत नहीं दी गयी. इन दोनों आरोपितों की जमानत आवेदन पर सुनवाई के बाद जमानत आवेदन खारिज कर दी गयी.
आरोपित क्रमश: कुंडा थाना के कुसुमडीह एवं कटोरिया थाना के जयपुर गांव का रहने वाला है. पुलिस ने गश्ती के दौरान 27 दिसंबर को इन्हें दबोचा था.साथ ही हथियार भी बरामद की थी. नगर थाना के एसआइ एमके गुप्ता के बयान पर एफआइआर दर्ज हुआ है.

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