अनुबंध कर्मचारी को अभिप्रमाणित कराने की सजा हरिजन एक्ट से

देवघर: रोहिणी निवासी अनुबंध कर्मचारी नंदन कुमार चंद्रा को प्रखंड विकास पदाधिकारी व सीओ ने अभिप्रमाणित कराने की सजा हरिजन एक्ट से दी है. यह दावा है श्री चंद्रा का. इस संबंध में उन्होंने एसपी को पत्र देकर न्याय की मांग की है. एसपी को दिये पत्र में श्री चंद्रा ने कहा है कि एसडीओ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 22, 2013 8:28 AM

देवघर: रोहिणी निवासी अनुबंध कर्मचारी नंदन कुमार चंद्रा को प्रखंड विकास पदाधिकारी व सीओ ने अभिप्रमाणित कराने की सजा हरिजन एक्ट से दी है. यह दावा है श्री चंद्रा का. इस संबंध में उन्होंने एसपी को पत्र देकर न्याय की मांग की है. एसपी को दिये पत्र में श्री चंद्रा ने कहा है कि एसडीओ कार्यालय से जाति व आवासीय पत्र बनाने के लिए उनसे अभिप्रमाणित फोटो मांगा गया था.

इस सिलसिले में 13 जुलाई को सीओ के पास देवघर अंचल पहुंचे. वहां सीओ ने अवैध पैसे की मांग की. आपत्ति जताने पर सीओ व बीडीओ ने मारपीट भी की. वहीं हरिजन एक्ट कर झूठे मुकदमे में भी फंसा दिया. बाद में एक दिन बीडीओ के आवास पर माफी मांगने पहुंचा तो वहां भी मानवाधिकार के विरुद्ध कृत्य किया. एसपी से आवेदक ने कहा है कि मानसिक रुप से वह परेशान है.

समय रहते उन्हें न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने को विवश हो सकता है. इस बाबत झारखंड असंगठित दैनिक मजदूर संघ के प्रधान महासचिव संजय मंडल ने सीओ व बीडीओ के कृत्य की निंदा की है. वहीं दोनों अधिकारियों के पद का दुरुपयोग कर मानवाधिकार के उल्लंघन का मामला बताया है. पूरे प्रकरण की उन्होंने उच्चस्तरीय जांच कर नंदन कुमार चंद्र को न्याय दिलाने की मांग की है.

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