सुरेंद्र ठाकुर समेत सात लोगों को एक साल की सजा

– रंगदारी मांगने व सामान क्षतिग्रस्त करने का मामला- 27 अगस्त 2010 को हिरणा में घटी थी घटनाविधि संवाददाता, देवघरसीजेएम राजेश शरण सिंह की अदालत में टीआर केस नंबर 25/15 की सुनवाई के बाद इस मामले के सात आरोपित सुरेंद्र ठाकुर, अवधेश ठाकुर, योगेश ठाकुर, मोहन पंडित, मुन्ना पंडित, दिलीप पंडित व रीतलाल पंडित को […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 13, 2015 8:04 PM

– रंगदारी मांगने व सामान क्षतिग्रस्त करने का मामला- 27 अगस्त 2010 को हिरणा में घटी थी घटनाविधि संवाददाता, देवघरसीजेएम राजेश शरण सिंह की अदालत में टीआर केस नंबर 25/15 की सुनवाई के बाद इस मामले के सात आरोपित सुरेंद्र ठाकुर, अवधेश ठाकुर, योगेश ठाकुर, मोहन पंडित, मुन्ना पंडित, दिलीप पंडित व रीतलाल पंडित को दोषी पाया गया तथा एक-एक साल की सजा सुनाई गयी. साथ ही प्रत्येक को दो-दो सौ रुपये का अर्थदंड लगाया गया. कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपितों को भादवि की धारा 427 तथा 323 में दोषी करार दिया तथा क्रमश: एक साल व तीन माह की सजा दी. दोनों सजाएं एक साथ चलेगी. सभी आरोपित नगर थाना के हिरणा मुहल्ले के निवासी हैं. यह मुकदमा हिरणा की रहनेवाली जहरी देवी ने 27 अगस्त 2010 को नगर थाना में दर्ज कराया था जिसमें अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही हुई. मारपीट करने तथा जेवरात छिनतई के अलावा सामान क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया था.

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