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मारपीट के दस साल पुराने मामले में नहीं मिली राहत, नारायण दास समेत दस अभियुक्तों को न्यायालय ने पाया दोषी

देवघर: एसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 181/15 राज्य बनाम सुनील कुमार समेत दस अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. दोषी करार दिये गये अभियुक्तों में सुनील कुमार, सुभाष दास, सुधीर दास, संजय दास, उज्जैन दास, गोविंद दास, राजदेव दास, नारायण दास, मनोरंजन दास व बालमुकुंद दास हैं. नारायण दास […]

देवघर: एसडीजेएम देवघर अजय कुमार सिंह की अदालत द्वारा टीआर केस नंबर 181/15 राज्य बनाम सुनील कुमार समेत दस अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया. दोषी करार दिये गये अभियुक्तों में सुनील कुमार, सुभाष दास, सुधीर दास, संजय दास, उज्जैन दास, गोविंद दास, राजदेव दास, नारायण दास, मनोरंजन दास व बालमुकुंद दास हैं. नारायण दास वर्तमान में भाजपा के देवघर विधान सभा क्षेत्र के विधायक हैं.

इन सबों को भादवि की धारा 147,323,341 व 149 में दोषी पाया गया. अन्य धाराओं 379 तथा 506 में दोषमुक्त कर दिया गया. अदालत ने दोषी करार देने के बाद सभी अभियुक्तों का बंध पत्र खंडित कर दिया और न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया. बचाव पक्ष की ओर से पहला अपराध होने की याचना की गयी और प्रोबेशन ऑफ द ऑफेंडर एक्ट 1985 के तहत लाभ की याचना की. दोनों पक्षों की सजा बिंदु पर बहस सुनने के बाद प्रोबेशन एक्ट की उपधारा तीन के तहत लाभ दिया गया. अभियोजन पक्ष से सहायक लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय तथा बचाव पक्ष से परमानंद राय व परेश राय थे.

क्या था मामला
जसीडीह थाना के राधेमोहडार गांव में आठ जून 2005 को यह घटना घटी थी. देवघर अंचल से सीओ व अमीन सार्वजनिक रोड अतिक्रमण की मापी कार्य के लिए पहुंचे थे. इस दौरान आरोपितों ने हरवे हथियार से लैस होकर मामले के सूचक कामदेव दास एवं उनके भाई राकेश रंजन कुमार के साथ मारपीट की थी. घड़ी व ढाई सौ रुपया छीन लिया था. इस संदर्भ में जसीडीह थाना में कांड संख्या 102/2005 दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई पूरी की गयी. इसमें अभियोजन पक्ष से सात लोगों की गवाही हुई थी और अभियोजन पक्ष दोष सिद्ध करने में सफल हुए. मामले में कुल 12 लोगों को आरोपित बनाया गया था जिसमें से अंधु दास व अमीन दास की मौत ट्रायल की अवधि में हो जाने से इन दोनों का नाम हटा दिया गया था.

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