पांच हत्यारोपितों को डीजे ने नहीं दी जमानत

देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्री वास्तव की अदालत ने हत्या मामले के पांच आरोपित फागु महतो, लालमुनि महतो, मंजीत महतो, दिलीप यादव व कारू महतो को जमानत देने से इनकार कर दिया. इन पांचों आरोपितों की ओर से जमानत आवेदन संख्या 827/14 दाखिल किया गया था. जिस पर दोनों पक्षों की बहस […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 21, 2015 10:21 AM

देवघर. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज श्री वास्तव की अदालत ने हत्या मामले के पांच आरोपित फागु महतो, लालमुनि महतो, मंजीत महतो, दिलीप यादव व कारू महतो को जमानत देने से इनकार कर दिया. इन पांचों आरोपितों की ओर से जमानत आवेदन संख्या 827/14 दाखिल किया गया था.

जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा केस डायरी के अवलोकन के बाद जमानत नहीं दी गयी. सभी आरोपित मारगोमुंडा थाना के छातापाथर गांव के रहने वाले हैं.

यह केस छातापाथर गांव के बाबू महतो ने मारगोमुंडा थाना में कांड संख्या 60/14 दर्ज कराया, जिसमें भादवि की धारा 323, 341, 307, 302, 34 लगायी गयी है. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार सड़क अतिक्रमण को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपितों ने तलवार के वार से झरी महतो को जख्मी कर दिया था. झरी महतो की मौत छह अक्तूबर, 14 को घटनास्थल पर हो गयी थी. इन पांचों आरोपितों को जिला जज ने राहत नहीं दी.

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