पूर्व सीएम बाबूलाल, विधायक प्रदीप यादव समेत तीन के खिलाफ सम्मन

मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का- 28 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेशविधि संवाददाता, देवघरआदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में देवघर एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधायक प्रदीप यादव तथा जेवीएम नेता संतोष पासवान के विरुद्ध संज्ञान लिया है. साथ ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 22, 2015 7:02 PM

मामला : आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का- 28 फरवरी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेशविधि संवाददाता, देवघरआदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में देवघर एसडीजेएम अजय कुमार सिंह की अदालत ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, विधायक प्रदीप यादव तथा जेवीएम नेता संतोष पासवान के विरुद्ध संज्ञान लिया है. साथ ही तीनों आरोपितों के विरुद्ध कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन जारी करने का आदेश दिया है. तीनों आरोपितों को 28 फरवरी 2015 को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन किया गया है. यह मुकदमा लोकसभा चुनाव के दौरान किया गया था. जसीडीह थाना के पुनासी स्थित यात्री शेड जो सरकारी संपत्ति के दायरे में आता है, पर बिना अनुमति के पोस्टर चिपका दिया गया था. साथ ही दफ्तर की तरह प्रयोग किया जा रहा था. देवघर प्रखंड के तत्कालीन बीडीओ सुलेमान मुंडारी ने इस संदर्भ में 19 अप्रैल 2014 की घटना को लेकर जसीडीह थाना में कांड संख्या 78/14 दर्ज कराया था. आरोपितों के विरुद्ध सरकारी संपत्ति विरुपण अधिनियम तथा सरकारी आदेश अवज्ञा की धाराएं लगायी गयी थी. आइओ ने मुकदमे का अनुसंधान पूर्ण किया तथा एसडीजेएम की अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. इसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के उल्लंघन को सत्य ठहराते हुए धारा 188 के तहत आरोप पत्र सौंपा. अदालत में सुनवाई के बाद संज्ञान लिया और उक्त आदेश दिया.एफआइआर में लगायी गयी धाराएंइन तीनों आरोपितों के विरुद्ध भादवि की धाराएं 120 बी, 109, 153 ए, 141, 142, 143, 149, 150, 171 बी, 17 सी, 17 इ, 174, 228, 268, 290, 353, 447, 463, 465, 505, 507 तथा प्रीवेंशन ऑफ डैमेज पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 लगायी गयी है.

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